अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

लाउडस्पीकर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मौलिक अधिकार में नहीं आता है। अदालत ने याचिका में की गई मांग को गलत बताते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। लाउडस्पीकर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहाकि, मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मौलिक अधिकार में नहीं आता है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने साफ-साफ कहाकि, लाउडस्पीकर की इजाजत के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया है। अदालत ने याचिका में की गई मांग को गलत बताते हुए अर्जी को खारिज कर दिया।

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