आगामी आंदोलनों को देखते हुए अमरावती शहर में धारा 37(1) लागू

अमरावती-अमरावती में कानून व्यवस्था बनाये रखने पुलिस आयुक्त डॉ आरती सिंह के आदेश के बाद पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने 17 मई से 31 मई तक 15 दिनों के लिए शहर में धारा 37(1) लागू कराने का फैसला लिया है। इस फैसले के लागू होने के बाद शहर भर निकाले जाने वाले मोर्चे पर रोक लगेगी। दरअसल शहर की कानून व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. अमरावती में 23 मई को माणिकराव गणपतराव धंदळे अपनी मांग को लेकर उप निदेशक भूमि अभिलेख कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे. साथ ही 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लॉकडाउन में श्रमिकों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना के संदर्भ में प्रदर्शन, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आंदोलन, लाउडस्पीकर के मुद्दे जैसे अनेक विषय पर आंदोलन की तैयारी थी. यही वजह है की आंदोलन के कारण शहर की कानून व्यवस्था बने रहे इस कारण से कलम 37 लागू किया गया।

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