ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का रास्ता साफ़,सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का रास्ता अब साफ़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बांठिया आयोग रिपोर्ट ने जरुरी आवश्यकताओं को पूरा किया है। अदालत ने आज यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह में शेष चुनावों की घोषणा करनी चाहिए। बांठिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट के फैसले से स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओबीसी को फिर से राजनीतिक आरक्षण मिलेगा.न्यायमूर्ति खानविलकर की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग को वार्ड पुनर्गठन के मुद्दे पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य में मनपा और अन्य चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव बांठिया रिपोर्ट के अनुसार ही कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के अपने वादे को निभाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को मान्यता देना पूरे ओबीसी समुदाय की जीत है।
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