जहाँ कम बारिश होती है वहाँ चुनाव लेने में क्या दिक्कत ? यह सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यक्रम तैयार करने का दिया निर्देश

नागपुर- राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिया है,आयोग की बारिश के समय चुनाव लिए जाने में दिक्कतों की दलीलों को ख़ारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने ऐसे जिले जहाँ बारिश काम होती है वहाँ का जायज लेकर चुनाव कार्यक्रम जारी किये जाने का निर्देश दिया है.अपनी याचिका में राज्य चुनाव आयोग ने बारिश के समय चुनाव लिए जाने में आने वाली दिक्कतों का हवाला दिया था,आयोग की ओर से कहाँ गया था कि बारिश के समय राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति होती हैं.जिसके नियोजन के लिए कर्मचारियों को लगाया जाता है.ऐसी स्थिति में अगर चुनाव होते है तो उसके नियोजन में दिक्कत होती है.आयोग की इस दलील पर टिप्पणी कि की ऐसी जगह जहां बारिश कम होती है वहां चुनाव कराये जाने में क्या दिक्कत है ? इसलिए जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ मानसून के बाद चुनाव कराये जाने और जहां कम बारिश होती है वहाँ के लिए आयोग निर्णय ले.अदालत ने निर्देश दिए की आयोग जिलेवार स्थिति का आकलन करे और चुनाव कार्यक्रम तैयार करे.

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