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Maharashtra

स्कूलों की बढ़ती बेतहाशा फ़ीस को रोकने महायुति सरकार नियमों में करेगी संशोधन, मंत्री दादा भूसे ने विधानसभा में दी जानकारी


मुंबई: राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने बुधवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि सरकार स्कूली संस्थानों द्वारा शैक्षणिक शुल्क में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक स्कूल एक अभिभावक-शिक्षक संघ बनाएगा। उस स्कूल के छात्रों के अभिभावक और शिक्षक इस संघ के सदस्य होंगे। भाजपा के चारकोप विधायक योगेश सागर ने सदन में यह मुद्दा उठाया, जिसपर जवाब देते हुए भूसे ने यह जानकारी दी।

स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान शुल्क विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 3 के अनुसार, कोई भी स्कूल स्वयं या अपनी ओर से निर्धारित या सहमत शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लेगा। इस संबंध में नियमों में पहले से ही उपयुक्त प्रावधान मौजूद है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक स्कूल एक अभिभावक-शिक्षक संघ बनाएगा। उस स्कूल के छात्रों के अभिभावक और शिक्षक इस संघ के सदस्य होंगे।

यह कार्यकारी समिति फीस वृद्धि पर निर्णय लेती है। इस मामले में, जहाँ से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उस संबंध में जाँच की जाती है। जाँच के निष्कर्षों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बेशक, इस मामले में कुछ और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, विभाग की ओर से इस मामले में उचित अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फीस में अवैध वृद्धि को रोकने के लिए जल्द ही एक योजना बनाई जाएगी।