logo_banner
Breaking
  • ⁕ कांग्रेस के सांसद श्यामकुमार बर्वे को झटका, कांदरी नगर पंचायत चुनाव में जीता एकनाथ शिंदे की पार्टी का प्रत्याशी ⁕
  • ⁕ Amravati: तलेगांव ठाकुर जंक्शन से कई सूचना फलक अचानक हटे, जमीन पर मिले प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र सहित विभिन्न संस्थानों के सूचना फलक ⁕
  • ⁕ Wardha: जिले की देवली नगर परिषद में मतदान जारी, मतदाता सुबह से विभिन्न मतदान केंद्रों पर डाल रहे वोट ⁕
  • ⁕ Gondia: गोंदिया और तिरोड़ा नगर परिषद् के वार्डो में मतदान जारी, 18 हजार मतदाता करेंगे 18 उम्मीदवारों का फैसला ⁕
  • ⁕ विदर्भ की सात सहित 23 नगर परिषद में आज मतदान, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, रविवार को होगी परिणामों की घोषणा ⁕
  • ⁕ खापरी ROB–MIHAN इंटरचेंज फ्लाईओवर का काम हुआ शुरू, 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य ⁕
  • ⁕ बुटीबोरी एमआईडीसी हादसा: मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताया शोक, मृतकों को सरकार पांच, तो कंपनी को देगी 30 लाख का मुआवजा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपूर मनपा में नया विवाद; आयुक्त के ‘अलिखित फरमान’ से अधिकारी-कर्मचारी परेशान ⁕
  • ⁕ सूदखोरी का कहर! चंद्रपुर में साहूकारों की दरिंदगी, एक लाख का कर्ज़ 47 लाख बना; कर्ज चुकाने किसान ने बेच दी किडनी ⁕
  • ⁕ Nagpur: चोरी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन चोरी की वारदातों का खुलासा, क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की कार्रवाई ⁕
Maharashtra

स्कूलों की बढ़ती बेतहाशा फ़ीस को रोकने महायुति सरकार नियमों में करेगी संशोधन, मंत्री दादा भूसे ने विधानसभा में दी जानकारी


मुंबई: राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने बुधवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि सरकार स्कूली संस्थानों द्वारा शैक्षणिक शुल्क में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक स्कूल एक अभिभावक-शिक्षक संघ बनाएगा। उस स्कूल के छात्रों के अभिभावक और शिक्षक इस संघ के सदस्य होंगे। भाजपा के चारकोप विधायक योगेश सागर ने सदन में यह मुद्दा उठाया, जिसपर जवाब देते हुए भूसे ने यह जानकारी दी।

स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान शुल्क विनियमन अधिनियम 2011 की धारा 3 के अनुसार, कोई भी स्कूल स्वयं या अपनी ओर से निर्धारित या सहमत शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लेगा। इस संबंध में नियमों में पहले से ही उपयुक्त प्रावधान मौजूद है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक स्कूल एक अभिभावक-शिक्षक संघ बनाएगा। उस स्कूल के छात्रों के अभिभावक और शिक्षक इस संघ के सदस्य होंगे।

यह कार्यकारी समिति फीस वृद्धि पर निर्णय लेती है। इस मामले में, जहाँ से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उस संबंध में जाँच की जाती है। जाँच के निष्कर्षों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बेशक, इस मामले में कुछ और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, विभाग की ओर से इस मामले में उचित अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फीस में अवैध वृद्धि को रोकने के लिए जल्द ही एक योजना बनाई जाएगी।