logo_banner
Breaking
  • ⁕ जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 5 फरवरी को होगा का मतदान, 7 को मतगणना, दो चरणों में होगा चुनाव ⁕
  • ⁕ राज्य चुनाव आयोग ने ‘लाडली बहन योजना’ का लाभ अग्रिम रूप से देने पर लगाई रोक ⁕
  • ⁕ Nagpur: क्राइम ब्रांच की छापा मार कार्रवाई, साढ़े पाँच लाख का प्रतिबंधित गुटखा–तंबाकू जब्त ⁕
  • ⁕ Nagpur: नायलॉन मांजा पर हाईकोर्ट सख्त, पतंग उड़ाने पर 25,000 और बेचने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना ⁕
  • ⁕ मनपा चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार; सुरक्षा और तकनीकी इंतज़ाम पुख्ता, दोपहर तक परिणाम की संभावना ⁕
  • ⁕ मनपा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, रैलियों और जनसभाओं के ज़रिए प्रत्याशी झोंकेंगे पूरी ⁕
  • ⁕ प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने झोंकी पूरी ताक़त; फडणवीस निकाल रहे बाइक रैली, गडकरी और बावनकुले की जनसभाओं से मांगे जाएंगे वोट ⁕
  • ⁕ चांदी के भाव में उछाल का दौर जारी; नागपुर सराफा बाजार में 2,53,500 प्रति किलो पर पहुंची चांदी ⁕
  • ⁕ Bhandara: लाखोरी गांव के पास घूम रहे तीन भालू, इलाके में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Nagpur: नकली एमडी बिक्री विवाद में युवक पर जान लेवा हमला, चाकू मार कर किया गंभीर रूप से घायल ⁕
Maharashtra

राज्य चुनाव आयोग ने ‘लाडली बहन योजना’ का लाभ अग्रिम रूप से देने पर लगाई रोक


मुंबई: महानगरपालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद 'लाडली बहन' योजना का नियमित या लंबित लाभ दिया जा सकता है; लेकिन जनवरी माह का लाभ अग्रिम रूप से देने पर राज्य चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है।

"लाड़ली बहनों को मकर संक्रांति की बड़ी भेंट! 14 जनवरी से पूर्व लाड़ली बहनों के खाते में दिसंबर व जनवरी माह का तीन हजार जमा होगा” - ऐसी सामग्री वाली खबरों के आधार पर राज्य चुनाव आयोग को विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में वस्तुस्थिति जानने के लिए लाडली बहन योजना पर शासन के निर्णय पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए थे।

"राज्य चुनाव आयोग ने 4 नवंबर 2025 को स्थानीय स्वराज संस्थाओं के सामान्य चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता पर संयुक्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार चुनाव घोषणा से पूर्व शुरू हुए विकास कार्य व योजनाओं को आचार संहिता काल में जारी रखने की अनुमति है" - ऐसा मुख्य सचिव ने अपने रिपोर्ट में बताया। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, योजना का नियमित लाभ दिया जा सकता है; लेकिन अग्रिम लाभ नहीं दिया जा सकेगा। साथ ही नए लाभार्थी भी नहीं चुने जा सकेंगे। ऐसे निर्देश राज्य चुनाव आयोग ने दिए हैं।