राज्य चुनाव आयोग ने ‘लाडली बहन योजना’ का लाभ अग्रिम रूप से देने पर लगाई रोक
मुंबई: महानगरपालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद 'लाडली बहन' योजना का नियमित या लंबित लाभ दिया जा सकता है; लेकिन जनवरी माह का लाभ अग्रिम रूप से देने पर राज्य चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है।
"लाड़ली बहनों को मकर संक्रांति की बड़ी भेंट! 14 जनवरी से पूर्व लाड़ली बहनों के खाते में दिसंबर व जनवरी माह का तीन हजार जमा होगा” - ऐसी सामग्री वाली खबरों के आधार पर राज्य चुनाव आयोग को विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में वस्तुस्थिति जानने के लिए लाडली बहन योजना पर शासन के निर्णय पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए थे।
"राज्य चुनाव आयोग ने 4 नवंबर 2025 को स्थानीय स्वराज संस्थाओं के सामान्य चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता पर संयुक्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार चुनाव घोषणा से पूर्व शुरू हुए विकास कार्य व योजनाओं को आचार संहिता काल में जारी रखने की अनुमति है" - ऐसा मुख्य सचिव ने अपने रिपोर्ट में बताया। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, योजना का नियमित लाभ दिया जा सकता है; लेकिन अग्रिम लाभ नहीं दिया जा सकेगा। साथ ही नए लाभार्थी भी नहीं चुने जा सकेंगे। ऐसे निर्देश राज्य चुनाव आयोग ने दिए हैं।
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