नई कर व्यवस्था में संशोधन, मानक कटौती में 25 हजार रुपये की बढ़ोतरी
नई दिल्ली: सरकार ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को राहत देते हुए नई कर व्यवस्था में बदलाव किए जाने की घोषणा के साथ मानक कर कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने की भी घोषणा की। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती 50 हजार ही रहेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए नई व्यवस्था के तहत कटौती 15 हजार से बढ़कर 25 हजार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे पहली बार टैक्स देने वालों को 17,500 रुपये की बचत होगी। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा और अनिश्चितता और मुकदमेबाजी की संभावना कम हो जाएगी।
आय | टैक्स |
0 to 3 तक लाख | कोई टैक्स नहीं |
3 से 7 लाख | 5% टैक्स |
7 से 10 लाख | 10% टैक्स |
10 लाख से 12 लाख | 15% टैक्स |
12 लाख से 15 लाख | 20% टैक्स |
15 लाख से ज्यादा | 30% टैक्स |
इसके साथ ही:
- भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। यह कटौती मोबाइल फोन और कई दूसरे पार्ट पर की गई है
- वहीं, कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए इस बजट में तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटाया जाएगा
- 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी को कम किया जाएगा
- देश में सौर सेल और पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा
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