देश में लागू हुआ जीएसटी 2.0, जानें आज से क्या हुआ सस्ता; देखें पूरी सूची

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित "जीएसटी बचत उत्सव" आज, 22 सितंबर से देश भर में लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक सुधार के तहत, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हजारों चीजें सस्ती हो गई हैं। सरकार ने 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया है, और अब केवल दो मुख्य स्लैब - 5% और 18% - प्रभावी हैं। इसके अलावा, कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है।
इस बदलाव का सीधा फायदा आम आदमी, किसानों, और छोटे व मध्यम उद्योगों (MSME) को होगा, क्योंकि इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।
क्या-क्या हुआ सस्ता, देखें पूरी सूची:
1. दैनिक उपयोग की वस्तुएं:
खाद्य पदार्थ:
- पैक किया हुआ पनीर, छेना और अल्ट्रा-हीट ट्रीटमेंट (UHT) दूध अब पूरी तरह से टैक्स-फ्री हैं।
- रोटी, पराठा, खाखरा, बिस्किट, नमकीन, भुजिया और मिक्सचर जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- घी, मक्खन, चीज़ और अन्य डेयरी स्प्रेड पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
घरेलू सामान:
- साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम और टैल्कम पाउडर पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है।
- बर्तन, साइकिल, सिलाई मशीन और रसोई के अन्य सामान पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- 2,500 रूपये तक के कपड़े और जूते-चप्पल अब 5% जीएसटी स्लैब में आ गए हैं।
2. ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स:
गाड़ियां:
- छोटी कारों (1200cc तक पेट्रोल और 1500cc तक डीजल इंजन) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे मारुति ऑल्टो, एस-प्रेसो और हुंडई आई10 जैसी गाड़ियां सस्ती हो गई हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी जीएसटी 5% कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान:
एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो गया है, जिससे इनकी कीमतों में ₹3,500 से ₹4,500 तक की कमी आने का अनुमान है।
टेलीविजन की कीमतों में ₹2,500 से लेकर ₹85,000 तक की कमी हो सकती है।
3. स्वास्थ्य और शिक्षा:
स्वास्थ्य सेवाएं:
- 33 प्रकार की जीवनरक्षक दवाओं और कुछ गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
- अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट जैसे चिकित्सा उपकरण भी सस्ते हो गए हैं।
- स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब 18% जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे यह पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गया है।
शिक्षा से संबंधित सामान:
- पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, कॉपी और नोटबुक जैसे स्टेशनरी आइटम अब टैक्स-फ्री हैं।
- नक्शे, ग्लोब और एटलस पर भी जीएसटी हटा दिया गया है।
4. रियल एस्टेट और कृषि:
निर्माण सामग्री:
- सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाना सस्ता होगा।
- मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य निर्माण सामग्री पर भी जीएसटी दरें कम की गई हैं।
कृषि उत्पाद:
- ट्रैक्टर, कीटनाशक, उर्वरक, और ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
कुछ वस्तुएं हुई महंगी:
- पान मसाला, तंबाकू और कुछ लक्जरी वस्तुओं पर 40% का नया और उच्च जीएसटी स्लैब लागू किया गया है।
- सिगरेट, कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय भी इस स्लैब में शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि इस कदम से मुद्रास्फीति पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लोगों की बचत बढ़ेगी और उपभोग में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस "बचत उत्सव" के माध्यम से, सरकार ने आम जनता को दिवाली से पहले एक बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है।
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