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GST Council Meeting: आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक; 'इन' 5 मुद्दों पर वित्त मंत्री ले सकती हैं बड़ा फैसला!


नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से सुझाव के लिए बजट-पूर्व बैठक कर रही हैं। 

करीब 8 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली बैठक है। इसके अलावा एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में होने वाली जीएसटी काउंसिल की यह पहली बैठक है। इस बैठक में जीएसटी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसला हो सकता है। इसमें गेमिंग कंपनियों को भेजे गए टैक्स डिमांड नोटिस भी शामिल हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब सरकार कुछ ही हफ्तों में संसद में बजट पेश कर सकती है। इसलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 

इस बैठक में अतिरिक्त, जीएसटी परिषद की बैठक में सिन वस्तुओं, अप्रत्याशित कर, कर राहत और अन्य बजट संबंधी मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,959 करोड़ रुपये का लाभांश देने की घोषणा की है।

यह होंगे अहम मुद्दे:- 

  • उर्वरक पर माफ हो सकता है जीएसटी 

माना जा रहा है कि काउंसिल उर्वरक को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला ले सकती है। फिलहाल उर्वरक पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। 

  • ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए टैक्स की समीक्षा

जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के फैसले की भी समीक्षा भी होगी। परिषद ने अक्टूबर 2023 में अपनी 52वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया था।

  • जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद 

बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा होगी। वर्तमान में, पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और प्राकृतिक गैस उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। समय-समय पर इन्हें जीएसटी में शामिल करने की मांग उठती रहती है। उद्यमियों का कहना है कि इससे फायदा हो सकता है।

  • कॉर्पोरेट गारंटी पर अधिक स्पष्टता

उद्योग को उम्मीद है कि परिषद कर निहितार्थ और कर्मचारियों और ईएसओपी को दी गई कॉर्पोरेट गारंटी के मूल्यांकन पर अधिक स्पष्टता लाएगी। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मूल कंपनी द्वारा गारंटीकृत राशि का 1% या प्रतिफल, जो भी अधिक हो, उस पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा।

  • जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा

बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली स्पेक्ट्रम फीस पर कराधान का मुद्दा भी शामिल है। हालांकि, काउंसिल की बैठक का एजेंडा अभी सार्वजनिक मंच पर नहीं आया है।