Union Budget 2025: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण के दौरान घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, जिससे करदाताओं खासकर मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई आयकर व्यवस्था सरल होगी, जिसमें मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई आयकर व्यवस्था सरल होगी, जिसमें मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यह छूट केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब करदाता आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत छूट लेता है, जैसे धारा 80 सीसीसी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट, गृह ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए 1.5 लाख रुपये की छूट।
नए टैक्स स्लैब के तहत 4 लाख रुपये तक की आय वालों को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 80,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 70,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा। 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नए टैक्स स्लैब के तहत 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

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