logo_banner
Breaking
  • ⁕ SC ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार, स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरा कराने के निर्देश ⁕
  • ⁕ नागपुर में जल्द शुरू होगी ई-बाइक टैक्सी सेवा, सिर्फ 15 रूपये में 1.5 किमी का सफर, सस्ता और आसान ⁕
  • ⁕ Amravati: शिंदे की शिवसेना में अंदरूनी कलह? बैनर से प्रीति बंड की तस्वीर गायब, राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा का विषय ⁕
  • ⁕ Bhandara: एक ही दिन में दो कामों पर एक मज़दूर! हिवरा में पांदन सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी-घोटाला ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला शहर में भारी बारिश से सड़कें और नालियां जलमग्न, फसलों को नुकसान होने की संभावना ⁕
  • ⁕ Akola: सरकारी अस्पताल परिसर में एक व्यक्ति की पत्थर कुचलकर हत्या, हत्यारा भी हुआ घायल ⁕
  • ⁕ अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा महाराष्ट्र का AI मॉडल MARVEL, नीति आयोग ने द्वारा आठ उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं में चयन ⁕
  • ⁕ “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल का निर्माण जल्द करें पूरा”, मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को दिए निर्देश ⁕
  • ⁕ अकोला में चोर ने निर्गुण नदी के पुल से चुराए लिए 105 फाटक, आरोपी की हो रही तलाश ⁕
  • ⁕ पूर्व विदर्भ में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; प्रशासन ने की नागरिकों से सतर्क रहने की अपील ⁕
National

Union Budget 2025: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं


नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण के दौरान घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, जिससे करदाताओं खासकर मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई आयकर व्यवस्था सरल होगी, जिसमें मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई आयकर व्यवस्था सरल होगी, जिसमें मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यह छूट केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब करदाता आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत छूट लेता है, जैसे धारा 80 सीसीसी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट, गृह ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए 1.5 लाख रुपये की छूट।

नए टैक्स स्लैब के तहत 4 लाख रुपये तक की आय वालों को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 80,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 70,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा। 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नए टैक्स स्लैब के तहत 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।