Chandrapur: नव वर्ष में पिने वालों को दिखाना होगा लाइसेंस, नहीं तो कार्रवाई राज्य आबकारी विभाग का नोटिस

चंद्रपुर: जिले में शराबबंदी हटने के बाद इस साल का थर्टी फस्ट पहीला होने जा रहा है. इसलिए बड़े पैमाने पर कानून के उल्लंघन की आशंका है. इसलिए राज्य आबकारी विभाग ने होटल, रिसॉर्ट और ढाबा संचालकों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में सुझाव दिया गया है कि बिना लाइसेंस के शराब के सेवन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
महज दस दिन पर नया साल आ पहुचा है इसलिए नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. होटल, रिजॉर्ट और ढाबा चालक ग्राहकों को लुभाने के लिए मुस्तैद हैं. कई जगहों पर बिना लाइसेंस के भी ग्राहकों को शराब पीने की इजाजत है. लेकिन इस साल थर्टी फस्ट के मौके पर राज्य के आबकारी विभाग ने कमर कस ली है. नए साल के जश्न को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब के शौकीनों के लिए 31 दिसंबर को एक दिन का शराब पीने का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है.
फार्महाउस या फार्म में आयोजित पार्टी में शराब पीने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है. आयोजकों के साथ-साथ बिना लाइसेंस के निजी पार्टी में शराब पीने वालों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगने की संभावना है. शराब खरीदने वाले 80 फीसदी नागरिकों के पास वैध लाइसेंस नहीं है, इसलिए राज्य आबकारी विभाग ने शराब पीने के लाइसेंस को वापस लेने की अपील की है. आबकारी विभाग 31 तारीख के अवसर पर शराब के सेवन के लिए आवश्यक एक दिवसीय या एलएल-3 लाइसेंस जारी करने के लिए विदेशी देशी शराब के लिए लाइसेंस शुल्क लगाएगा.
रूम, बीयर बार, वाइन शॉप मालिकों को परमिट देने की सूचना
इस संबंध में परमिट रूम, बीयर बार, वाइन शॉप, देशी शराब दुकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं. बिना लाइसेंस वाले को शराब बेचने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

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