logo_banner
Breaking
  • ⁕ वर्धमान नगर- डिप्टी सिग्नल "बहरीन बाई सोनबोइर" फ्लाईओवर जनता को समर्पित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन ⁕
  • ⁕ Gondia: सखी वन स्टॉप सेंटर की तत्परता: बिहार और भुसावल की दो लापता महिलाएं सकुशल पहुंचीं घर ⁕
  • ⁕ Chandrapur: ड्रग्स मुक्त बनाने की ओर बड़ा कदम: पुलिस ने नष्ट किया 66 लाख रुपये का मादक पदार्थ ⁕
  • ⁕ Nagpur: कोथुलना के पास लहसुन से भरा ट्रक पलटा, दो गंभीर रूप से घायल; स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग ⁕
  • ⁕ Nagpur: आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई: अरोली की सरपंच रोशनी भुरे अपात्र घोषित, अपर आयुक्त का फैसला ⁕
  • ⁕ Bhandara: तुमसर में सफाई कर्मचारियों ने मुख्याधिकारी की गाड़ी घेरी, आमरण अनशन शुरू ⁕
  • ⁕ रिश्ते शर्मसार: मां दूध लेने गई बाहर, कलयुगी पिता ने अकेली नाबालिग बेटी से की अश्लील हरकत; विरोध करने पर पीटा, गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Chandrapur

Chandrapur: नव वर्ष में पिने वालों को दिखाना होगा लाइसेंस, नहीं तो कार्रवाई राज्य आबकारी विभाग का नोटिस


चंद्रपुर: जिले में शराबबंदी हटने के बाद इस साल का थर्टी फस्ट पहीला होने जा रहा है. इसलिए बड़े पैमाने पर कानून के उल्लंघन की आशंका है. इसलिए राज्य आबकारी विभाग ने होटल, रिसॉर्ट और ढाबा संचालकों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में सुझाव दिया गया है कि बिना लाइसेंस के शराब के सेवन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 

महज दस दिन पर नया साल आ पहुचा है इसलिए नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. होटल, रिजॉर्ट और ढाबा चालक ग्राहकों को लुभाने के लिए मुस्तैद हैं.  कई जगहों पर बिना लाइसेंस के भी ग्राहकों को शराब पीने की इजाजत है. लेकिन इस साल थर्टी फस्ट के मौके पर राज्य के आबकारी विभाग ने कमर कस ली है. नए साल के जश्न को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब के शौकीनों के लिए 31 दिसंबर को एक दिन का शराब पीने का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है.

फार्महाउस या फार्म में आयोजित पार्टी में शराब पीने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है. आयोजकों के साथ-साथ बिना लाइसेंस के निजी पार्टी में शराब पीने वालों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगने की संभावना है. शराब खरीदने वाले 80 फीसदी नागरिकों के पास वैध लाइसेंस नहीं है, इसलिए राज्य आबकारी विभाग ने शराब पीने के लाइसेंस को वापस लेने की अपील की है. आबकारी विभाग 31 तारीख के अवसर पर शराब के सेवन के लिए आवश्यक एक दिवसीय या एलएल-3 लाइसेंस जारी करने के लिए विदेशी देशी शराब के लिए लाइसेंस शुल्क लगाएगा. 

रूम, बीयर बार, वाइन शॉप मालिकों को परमिट देने की सूचना

इस संबंध में परमिट रूम, बीयर बार, वाइन शॉप, देशी शराब दुकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं. बिना लाइसेंस वाले को शराब बेचने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.