अनिल देशमुख को फिर मिली बड़ी राहत,जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की ख़ारिज

नई दिल्ली- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख जो इन दिनों जेल में है.उनकी मुश्किलें छटती नज़र आ रही है.देशमुख को मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी जमानत के विरोध में ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है.सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को देशमुख के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है.कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.हाईकोर्ट ने देशमुख को दिल से जुडी बीमारी के इलाज के लिए जमानत दिए जाने को मंजूरी दी थी जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है.यह केस ईडी से संबंधित है जिसमे 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत को मंजूरी प्रदान की है.उन पर सीबीआई द्वारा भी मामले दर्ज है लेकिन इसमें अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है.देशमुख को एंजियोग्राफी के लिए जमानत दी गयी है.

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