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ज्ञानवापी मामले पर टला फैसला, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर दोबारा सुनवाई करेगी अदालत; 11 अक्टूबर के बाद फैसला


वाराणसी: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) पर वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) ने फैसला टाल दिया है। अदालत अब 11 अक्टूबर को दोबारा इस पर सुनवाई करेगा। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन (Vishnu Jain) ने दी।

जैन ने बताया कि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हमें दो बिंदुओं पर स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिली संरचना इस सूट की संपत्ति का हिस्सा है या नहीं? दूसरा, क्या न्यायालय वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी कर सकता है? हमने अपना जवाब जमा कर दिया है।"

उन्होंने कहा, "हमने कहा कि यह हमारी वाद संपत्ति का हिस्सा है और सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के आधार पर न्यायालय को वैज्ञानिक जांच का निर्देश देने का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा है। अब 11 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई।

कोर्ट ने एएसआई की मांग मानी

वकील जैन ने कहा, “मुस्लिम पक्ष ने शपथ पत्र में इसे वजुखाना बताया है और वह भी चाहते हैं कि यह साफ हो कि वह फव्वारा है या शिवलिंग है। कोर्ट ने हमारी ASI से जांच की बात मान ली है। मुस्लिम पक्ष की बात सुनने के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 अक्टूबर तय की है।”