सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर राज्य सरकार सख्त, जारी की गाइडलाइंस; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अहम निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) जारी किए हैं। यह कदम डिजिटल युग में सरकारी मर्यादा, गोपनीयता और जवाबदेही बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने 28 जुलाई 2025 को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अब कोई भी शासकीय कर्मचारी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर गोपनीय या भ्रामक जानकारी साझा नहीं कर सकेगा। साथ ही सरकारी पदनाम, वाहन, सरकारी इमारतों की तस्वीरें, या सरकारी लोगो का उपयोग सोशल मीडिया प्रोफाइल या पोस्ट में करना सख्त वर्जित होगा।
गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करता है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वह उसका व्यक्तिगत मत है, न कि शासकीय विचार। किसी भी सरकारी योजना, नीति या आदेश से जुड़ी अधूरी या अपुष्ट जानकारी शेयर करने पर भी पाबंदी रहेगी।
यह दिशा-निर्देश राज्य शासन के सभी स्थायी-अस्थायी अधिकारी, संविदा कर्मचारी, निगम-मंडलों और स्वायत्त संस्थाओं के कार्मिकों पर लागू होंगे। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
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