हाईकोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को मिली जमानत, एक लाख के मुचलके पर अदालत ने कोकाटे को दिया जमानत, सजा रखी बरकरार
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज नासिक में 1995 के फ्लैट अलॉटमेंट स्कैम केस में पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की सज़ा पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत देते उनकी गिरफ्तारी टाल दी। उन्हें 1 लाख रुपये के श्योरिटी बॉन्ड पर बेल मिल गई है। इससे कोकाटे को तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि, कोर्ट ने कोकाटे की 2 साल की सज़ा बरकरार रखी है।
सज़ा पर रोक न लगने से उनका विधायकी खतरे में है। विधानसभा जल्द ही इस बारे में निर्देश जारी कर सकती है। कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर उनकी गिरफ्तारी टाल दी, जबकि दूसरी ओर नासिक पुलिस टीम लीलावती हॉस्पिटल में मौजूद थी, जहां कोकाटे भर्ती हैं। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से कोकाटे की अस्थाई रूप से जेल टल गई है, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है।
खेल, युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ मंत्रालय संभाल रहे कोकाटे पर 1995 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे के तहत दो फ्लैट हथियाने के लिए विरोधाभासी हलफनामे जमा करने के आरोप थे। इस साल की शुरुआत में एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें और उनके भाई को दो साल जेल की सज़ा सुनाई थी। सेशंस कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसी शाम ये पद उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को सौंप दिए, और अगले दिन कोकाटे ने इस्तीफा दे दिया, पवार ने सार्वजनिक जीवन में कानून के शासन पर ज़ोर दिया। 13 महीने पुरानी कैबिनेट में पवार की एनसीपी से यह दूसरी ऐसी विदाई है।
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