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Maharashtra

Breaking News: निकाय चुनाव पर रोक नहीं, तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे चुनाव; सुप्रीम कोर्ट अब 21 जनवरी को करेगा मामले की सुनवाई


नई दिल्ली/मुंबई: राज्य में चल रहे निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि घोषित चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न होंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा नहीं डाली जाएगी। वहीं, लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी। जिसकी सुनवाई भी जनवरी महीने के21 तारीख को होगी।

ज्ञात हो कि, दो दिसंबर को राज्य की 288 नगर परिषद् और नगर पंचायतों में मतदान होना है। जिसमें विदर्भ की 100 सीट शामिल है। बीते दिनों निकाय चुनाव में आरक्षण की 50 प्रतिशत मर्यादा का उल्लंघन करने और तय संख्या से ज्यादा आरक्षण देने का दावा करते हुए याचिका दायर की गई। इसी याचका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। 

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी और घोषित चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न होंगे। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव की समयबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव की तैयारी और प्रचार किसी भी तरह बाधित नहीं होंगे। अदालत ने पक्षकारों से अपील की कि वे मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सुनवाई का इंतजार करें। वहीं, लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला अब तीन जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन जगहों पर रिजर्वेशन लिमिट पार हो गई है, वहां चुनाव ऑर्डर के तहत ही रहेंगे।