राज्य चुनाव आयोग का बड़ा निर्णय, लोकल बॉडी चुनाव में प्रचार अवधि बढ़ी; अब उम्मीदवार 1 दिसंबर रात 10 बजे तक कर सकेंगे प्रचार
मुंबई: राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए नगर परिषद् और नगर पंचायत चुनाव में प्रचार की तारीख बढ़ा दी है। इसके तहत उम्मीदवार एक दिसंबर रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। आयोग के इस निर्णय से निर्दलीय उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।
राज्य चुनाव आयोग ने लोकल बॉडी चुनावों के लिए प्रचार अवधि बढ़ाकर उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। आयोग के नए आदेश के अनुसार अब प्रत्याशी 1 दिसंबर की रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। पहले तय समय कम होने के कारण उम्मीदवारों को मतदाताओं तक आख़िरी दौर में पहुँचने में कठिनाई होती थी, लेकिन नई समय सीमा ने उन्हें अतिरिक्त मौका दे दिया है।
ज्ञात हो कि, राज्य की 246 नगर परिषद् और नगर पंचायत के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा, वहीं तीन दिसंबर को नतीजे आएंगे। आयोग ने बुधवार को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण किया इसके बाद उम्मीदवारों ने प्रचार की शुरुआत की। हालांकि, उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मात्रा चार दिन ही मिले, जिसको लेकर नाराजगी के सुर दिखाई दे रहे थे। उम्मीदवार आयोग से प्रचार की अवधी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसपर संज्ञान लेते हुए आयोग ने अवधी को बढ़ा दी।
ऐसे में प्रचार अवधि बढ़ने से उम्मीदवारों को मतदान से ठीक पहले तक अपनी रणनीति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को देखते हुए आयोग का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से निर्दलीय उम्मीदवारों को इससे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद अब उन्हें प्रचार के लिए अधिक समय मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को अधिक सहज, संतुलित और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ऐसे में प्रचार अवधि बढ़ने से उम्मीदवारों को मतदान से ठीक पहले तक अपनी रणनीति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को देखते हुए आयोग का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से निर्दलीय उम्मीदवारों को इससे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद अब उन्हें प्रचार के लिए अधिक समय मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को अधिक सहज, संतुलित और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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