Yavatmal: पूर्व विधायक राजू तोड़साम को तीन साल की सजा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने मामले में दोषी करार

यवतमाल: कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजू तोड़साम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने कांग्रेस नेता को तीन साल की सजा सुनाई है।पंढरकावड़ा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप नाइकवाड़ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने तोड़साम के साथ छह अन्य को भी दोषी ठहराया है।
क्या है पूरा मामला?
कृषि उपज मंडी समिति में कपास की खरीद के दौरान कपास का सही दाम नहीं मिलने से किसानों में असंतोष था। 29 नवंबर, 2013 को कृषि उपज मंडी समिति के परिसर में किसानों की मांगों पर चर्चा के दौरान आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने मार्केट कमेटी की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। पूर्व विधायक राजू तोड़साम सहित कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस आगजनी में तीन लाख 65 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। इस दौरान आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों ने एक लाख 12 हजार रुपये की सामग्री की चोरी की है।
इनको सुनाई गई सजा:
जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमे पूर्व विधायक प्रो. राजू तोडसाम, नारायण भंडारकर, किशोर घाटोल, विकेश देशतीवार, सुधीर ठाकरे, नंदकिशोर पंडित का नाम शामिल है। सभी आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। वहीं गिरीश वैद्य, संजय वर्मा, सुभाष डारने और सुनील बोकिलवार को संदेह के लाभ से बरी कर दिया गया। इस फैसले से जिले के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

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