logo_banner
Breaking
  • ⁕ Shardiya Navratri 2026: नागपुर सहित विदर्भ में नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Akola

पतंग दिलाने का झांसा देकर बालक से अप्राकृतिक सेक्स करने वाले युवक को 20 साल की सजा


अकोला:अकोला में 9 साल के बच्चे को पतंग का दिलाने का झांसा देकर आरोपी उसे बहला-फुसला कर सुनसान जगह ले गया। इसके बाद बच्चे को अप्राकृतिक प्रताड़ना देकर छोड़ दिया गया। इस मामले के आरोपी को अकोला की  जिला अदालत ने साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी अभियुक्त का नाम आकाश अशोक खोड़े जो जिले के पातुर का निवासी है। अकोला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.पी. गोगरकर साहब ने आरोपी आकाश अशोक खोड़े को POCSO एक्ट की धारा 377 और धारा 3, 4 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

आख़िर क्या है पूरा मामला 
 

28 सितंबर 2018 को शाम 6 बजे के बीच पीड़ित नाबालिग  9 वर्ष बालक खेलने के लिए घर से बाहर गया. उसे आरोपी ने पेड़ लटकी पतंग को निकालकर देने के लिए कहा और पीड़ित बालक को अपने साथ ले गया. इसके बाद आरोपी उसे शौचालय में ले गया जहां उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौनचार किया। इतना ही नहीं इस बारे में किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद शाम साढ़े सात बजे पीड़ित बालक रोता हुआ घर आया और घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने इसकी शिकायत पातुर थाने में दर्ज करायी. इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 377 और धारा 4, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले में  12 गवाहों का बयाना दर्ज हुआ.कोर्ट ने सरकारी पक्ष के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी आकाश खोड़े को पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 और धारा 377 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.