logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में मदर डेयरी को बम से उड़ाने की धमकी, गिट्टीखदान पुलिस जांच में जुटी ⁕
  • ⁕ NEET Exam: पेपर लीक विवाद के बाद अमरावती में अभूतपूर्व सुरक्षा, परीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने की 'मॉक ड्रिल' ⁕
  • ⁕ विदर्भ में कुदरत का डबल अटैक: रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बीच आंधी-बिजली का हाई अलर्ट, ब्रह्मपुरी 43.2 और वर्धा 43 डिग्री पर झुलसा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: 11 नाम... 4 राज्य और ठगी का खेल; साइबर पुलिस ने हाईटेक महाठग का किया पर्दाफाश ⁕
  • ⁕ NEET सेंटर विवाद में बड़ा ट्विस्ट! NTA बोली- अभ्यर्थी ने खुद चुना था एग्जाम सिटी"; पिता तालिब ने दावे को किया ख़ारिज ⁕
  • ⁕ अमरावती में भारी हंगामा: किरीट सोमैया की गाड़ी के आगे लेटे MIM कार्यकर्ता, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया ⁕
  • ⁕ खड़ी निजी बस में लगी आग, टेकड़ी रोड के एमपी बस स्टैंड की घटना; परिसर में मचा हड़कंप ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Akola

पतंग दिलाने का झांसा देकर बालक से अप्राकृतिक सेक्स करने वाले युवक को 20 साल की सजा


अकोला:अकोला में 9 साल के बच्चे को पतंग का दिलाने का झांसा देकर आरोपी उसे बहला-फुसला कर सुनसान जगह ले गया। इसके बाद बच्चे को अप्राकृतिक प्रताड़ना देकर छोड़ दिया गया। इस मामले के आरोपी को अकोला की  जिला अदालत ने साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी अभियुक्त का नाम आकाश अशोक खोड़े जो जिले के पातुर का निवासी है। अकोला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.पी. गोगरकर साहब ने आरोपी आकाश अशोक खोड़े को POCSO एक्ट की धारा 377 और धारा 3, 4 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

आख़िर क्या है पूरा मामला 
 

28 सितंबर 2018 को शाम 6 बजे के बीच पीड़ित नाबालिग  9 वर्ष बालक खेलने के लिए घर से बाहर गया. उसे आरोपी ने पेड़ लटकी पतंग को निकालकर देने के लिए कहा और पीड़ित बालक को अपने साथ ले गया. इसके बाद आरोपी उसे शौचालय में ले गया जहां उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौनचार किया। इतना ही नहीं इस बारे में किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद शाम साढ़े सात बजे पीड़ित बालक रोता हुआ घर आया और घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने इसकी शिकायत पातुर थाने में दर्ज करायी. इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 377 और धारा 4, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले में  12 गवाहों का बयाना दर्ज हुआ.कोर्ट ने सरकारी पक्ष के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी आकाश खोड़े को पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 और धारा 377 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.