पतंग दिलाने का झांसा देकर बालक से अप्राकृतिक सेक्स करने वाले युवक को 20 साल की सजा
अकोला:अकोला में 9 साल के बच्चे को पतंग का दिलाने का झांसा देकर आरोपी उसे बहला-फुसला कर सुनसान जगह ले गया। इसके बाद बच्चे को अप्राकृतिक प्रताड़ना देकर छोड़ दिया गया। इस मामले के आरोपी को अकोला की जिला अदालत ने साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी अभियुक्त का नाम आकाश अशोक खोड़े जो जिले के पातुर का निवासी है। अकोला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.पी. गोगरकर साहब ने आरोपी आकाश अशोक खोड़े को POCSO एक्ट की धारा 377 और धारा 3, 4 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.
आख़िर क्या है पूरा मामला
28 सितंबर 2018 को शाम 6 बजे के बीच पीड़ित नाबालिग 9 वर्ष बालक खेलने के लिए घर से बाहर गया. उसे आरोपी ने पेड़ लटकी पतंग को निकालकर देने के लिए कहा और पीड़ित बालक को अपने साथ ले गया. इसके बाद आरोपी उसे शौचालय में ले गया जहां उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौनचार किया। इतना ही नहीं इस बारे में किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद शाम साढ़े सात बजे पीड़ित बालक रोता हुआ घर आया और घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने इसकी शिकायत पातुर थाने में दर्ज करायी. इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 377 और धारा 4, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले में 12 गवाहों का बयाना दर्ज हुआ.कोर्ट ने सरकारी पक्ष के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी आकाश खोड़े को पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 और धारा 377 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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