logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Akola

पतंग दिलाने का झांसा देकर बालक से अप्राकृतिक सेक्स करने वाले युवक को 20 साल की सजा


अकोला:अकोला में 9 साल के बच्चे को पतंग का दिलाने का झांसा देकर आरोपी उसे बहला-फुसला कर सुनसान जगह ले गया। इसके बाद बच्चे को अप्राकृतिक प्रताड़ना देकर छोड़ दिया गया। इस मामले के आरोपी को अकोला की  जिला अदालत ने साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी अभियुक्त का नाम आकाश अशोक खोड़े जो जिले के पातुर का निवासी है। अकोला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.पी. गोगरकर साहब ने आरोपी आकाश अशोक खोड़े को POCSO एक्ट की धारा 377 और धारा 3, 4 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

आख़िर क्या है पूरा मामला 
 

28 सितंबर 2018 को शाम 6 बजे के बीच पीड़ित नाबालिग  9 वर्ष बालक खेलने के लिए घर से बाहर गया. उसे आरोपी ने पेड़ लटकी पतंग को निकालकर देने के लिए कहा और पीड़ित बालक को अपने साथ ले गया. इसके बाद आरोपी उसे शौचालय में ले गया जहां उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौनचार किया। इतना ही नहीं इस बारे में किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद शाम साढ़े सात बजे पीड़ित बालक रोता हुआ घर आया और घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने इसकी शिकायत पातुर थाने में दर्ज करायी. इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 377 और धारा 4, 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले में  12 गवाहों का बयाना दर्ज हुआ.कोर्ट ने सरकारी पक्ष के साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी आकाश खोड़े को पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 और धारा 377 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.