NHAI ने टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली में अनियमितताओं को लेकर 14 एजेंसियों पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली में अनियमितताओं के लिए 14 उपयोगकर्ता शुल्क वसूली एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTHIndia) ने कहा कि अनुबंध समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण एजेंसियों पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अत्रैला शिव गुलाम टोल प्लाजा पर यूपी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा छापेमारी की गई। एफआईआर के आधार पर एनएचएआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी एजेंसियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया। शुल्क संग्रह एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। अनुबंध समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एजेंसियों को दो साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुबंध के उल्लंघन के लिए दोषी एजेंसियों की 100 करोड़ रुपये से अधिक की 'प्रदर्शन प्रतिभूतियां' जब्त कर ली गई हैं और उन्हें भुनाया जा रहा है।
प्रतिबंधित एजेंसियों द्वारा प्रबंधित टोल प्लाजा के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, एनएचएआई दोषी एजेंसियों को टोल प्लाजा को एक नई एजेंसी को सौंपने के लिए सूचित करेगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एनएचएआई राजमार्ग संचालन में उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी चूक से जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा। चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उन्हें कठोर दंड के साथ एनएचएआई परियोजनाओं से वंचित किया जाएगा।

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