NHAI ने जारी किया निर्देश, 15 मार्च से पहले फास्टैग के लिए पेटीएम छोड़ करें दूसरे बैंक का इस्तेमाल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को 15 मार्च से पहले किसी दूसरे बैंक के फास्टैग का इस्तेमाल शुरू करने के लिए निर्देश जारी किया है।
एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 15 मार्च, 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय दंड या किसी दोहरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ता 15 मार्च 2024 के बाद शेष राशि को रिचार्ज या टॉप-अप नहीं कर पाएंगे। हालांकि, निर्धारित तिथि के बाद भुगतान करने के लिए अपने बचे बैलेंस का उपयोग कर सकेंगे।
पेटीएम फास्टैग से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न या सहायता के लिए, उपयोगकर्ता अपने संबंधित बैंकों तक पहुंच सकते हैं या IHMCL वेबसाइट पर दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देख सकते हैं।

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