logo_banner
Breaking
  • ⁕ कामठी के महादेवघाट पर बड़ा हादसा, कन्हान नदी में डूबने से पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत; मृतकों में छह साल का बच्चा भी शामिल ⁕
  • ⁕ DRI नागपुर की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ रुपये का 522 किलो से अधिक गांजा जब्त किए; दो लोग गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Gondia: कलपाथरी में बाघ के हमले में युवक की मौत, बकरियों के लिए चारा लेने जंगल गया था मृतक ⁕
  • ⁕ Amravati: पेपर लीक मामले को लेकर अमरावती में NSUI का मशाल मार्च; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ⁕
  • ⁕ MLC Election: नामांकन वापस लेना शैलेश अग्रवाल और साहेबराव कांबले को पड़ा भारी, कांग्रेस ने दोनों नेताओं को पार्टी से किया निष्काषित ⁕
  • ⁕ विदर्भ में मौसम का यू-टर्न: अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर समेत कई जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट'; 40km की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की चेतावनी ⁕
  • ⁕ PF ब्याज पर बड़ा अपडेट: 'घोषणा' से 'जेब' तक का सफर; जानें जून-जुलाई में आपके खाते में क्या होने वाला है! ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

रश्मि बर्वे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाती प्रमाण पत्र को लेकर जारी नोटिस पर लगाई रोक


नागपुर: कांग्रेस नेता और पूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष रश्मि बर्वे को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी किये नोटिस को ख़ारिज कर दिया है। 

राज्य सूचना आयोग ने जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को नोटिस जारी कर जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता रश्मि बर्वे की जाती प्रमाणपत्र को रद्द करने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ बर्वे ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में रिट पिटीशन लगाई थी।

जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के नोटिस को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी। अदालत के आदेश के बाद राज्य सूचना आयोग ने अपने दोनों आदेश वापस लेने की जानकारी अदालत को दी। जिसके बाद शुक्रवार को उच्च न्यायलय ने आयोग के आदेश को ख़ारिज कर दिया।