Chandrapur: 125.95 करोड़ की कोयला घोटाला मामला ठंडे बस्ते में, चार लोगों के खिलाफ दर्ज था मामला; राजनीतिक दबाव की चर्चा

चंद्रपुर: कोयला व्यापार में 125.95 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बीएस स्टील कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कंपनी के प्रबंध निदेशक भवानी प्रसाद मिश्रा, आशीष पंडित, आदित्य मल्होत्रा और सागर कासनगोट्टूवार के नाम पर अपराध दर्ज किया गया था।
हालांकि, एक महीना बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजनीतिक दबाव के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, ऐसी चर्चा है मामले की शिकायत आर्माको इंफ्रालिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक शेखर लोहिया ने वरोरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोयला आपूर्ति के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई है।
मार्च 2021 में लोहिया और आशीष जैन ने वरोरा प्लांट में बीएस स्टील कंपनी के एमडी भवानी प्रसाद मिश्रा से मुलाकात की थी। उस समय मिश्रा और कासनगोट्टूवार ने बताया कि उन्हें यवतमाल जिले के मुकुटबन में "मार्की मांगली" नाम की कोयला खदान लीज पर मिली है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 50% अनुमति दे दी है, निवेश करें और हम आपको कोयला देंगे जिसे आप खुले बाजार में बेच सकते हैं। कुछ मात्रा में कोयला सप्लाई भी किया गया।
इस समझौते के बाद कंपनी को एक करोड़ रुपये का चेक मिला इसके बाद मिश्रा ने दावा किया कि उनका सीएमडीपीए के साथ समझौता हो गया है और उन्हें वरोरा के चिनोरा और मजरा क्षेत्र की खदानों के अधिकार मिले हैं। उन्होंने 6 सितंबर 2023 तक 60,000 मीट्रिक टन कोयला सप्लाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह समझौता पूरा नहीं हुआ ऐसा शिकायत में कहा गया है।

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