CSDS के संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सीजेआई ने रामटेक पुलिस को कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश
नागपुर: महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर झूठे आंकड़े पेश करने वाले मामले पर मशहूर चुनावी विश्लेषक संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश भूषण गवई और एन वी अंजरिया की पीठ ने रामटेक पुलिस में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते और कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।
ज्ञात हो कि, बीते दिनों संजय कुमार ने लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कई दावे किये थे। कुमार ने कहा था कि, लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी। इसको लेकर उन्होंने राज्य की कई विधानसभा सीटों का उदहारण भी दिया था। जिसमें नागपुर की रामटेक और हिंगना विधानसभा सीट शामिल है। कुमार के इस बयान के बाद देश में बवाल मच गया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुमार के आकड़ो का आधार लेते हुए मतदान सूची में गड़बड़ी करने और वोट चोरी करने का आरोप लगाने लगे। हालांकि, कुछ समय बाद कुमार ने उनके द्वारा दिए गए आकड़ो को गलत माना और ट्वीट डिलीट करते हुए माफ़ी मांगी। हालांकि, जब तक यह मुद्दा देश भर में फ़ैल गया। कुमार के माफ़ी बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर रामटेक पुलिस ने संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस में मामला दर्ज होने के खिलाफ संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचीला लगाई। कुमार की तरफ से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा और सुमीर सोढ़ी ने पक्ष रखा। कुमार के वकीलों ने कहा कि, "गलत सूचना देने पर कुमार ने माफ़ी मांग की है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जो पूरी तरह गलत है।" अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को मानते हुए पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी।
पुलिस में मामला दर्ज होने के खिलाफ संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचीला लगाई। कुमार की तरफ से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा और सुमीर सोढ़ी ने पक्ष रखा। कुमार के वकीलों ने कहा कि, "गलत सूचना देने पर कुमार ने माफ़ी मांग की है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जो पूरी तरह गलत है।" अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को मानते हुए पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी।
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