तीन दिसंबर को होने वाली मतगणना पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने लगाई रोक, सीएम ने राज्य चुनाव आयोग के निर्णय पर उठाए सवाल
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट का ऑर्डर उस दिन आया जब महाराष्ट्र में 264 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। SEC ने कुछ लोकल बॉडीज़ के चुनाव 20 दिसंबर को रीशेड्यूल किए थे। हाई कोर्ट ने SEC के फैसले को चुनौती देने वाली कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह भी निर्देश दिया कि 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल की घोषणा न की जाए।
वहीं, निकाय चुनाव परिणाम की तारीख को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही उन्होंने राज्य चुनाव आयोग के निर्णय पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि आयोग भले ही स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसका दिया गया निर्णय निर्धारित नियमों के विपरीत रहा।
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