logo_banner
Breaking
  • ⁕ आने वाले दिनों में विदर्भ में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, भंडारा 10 तो गोंदिया 10.2 डिग्री के साथ रहे सबसे ठंडे जिले ⁕
  • ⁕ राजुरा में भाजपा उम्मीदवार के पिता पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप; वीडियो हुआ वायरल ⁕
  • ⁕ कांद्री नगर पंचायत में 27.33 और कन्हान नगर परिषद में सबसे कम 17.33 प्रतिशत मतदान ⁕
  • ⁕ नवनीत राणा का जोरदार पलटवार; बिना नाम लिए अजित पवार पर साधा निशाना ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती जिले में रबी सीजन में चने की बुवाई सबसे ज्यादा 56 हजार हेक्टेयर में हुई पूरी ⁕
  • ⁕ Yavatmal: एसटी बस की चपेट में आने से दोपहिया सवार की मौत, बोरी इचोड में हुई घटना ⁕
  • ⁕ भाजपा नेता नवनीत राणा का पुरुषों को लेकर विवादित बयान! अकोट में सभा के दौरान कही बात, बना चर्चा का विषय ⁕
  • ⁕ Akola: अकोट में एआईएमआईएम उम्मीदवार के पति पर हमला, अस्पताल में भर्ती ⁕
  • ⁕ अमरावती जिले में स्क्रब टायफस का खतरा बढ़ा, मिले 19 मरीज, आरोग्य विभाग ने जारी की चेतावनी ⁕
  • ⁕ Wardha: नगर परिषद चुनाव से पहले अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 250 पेटी शराब जब्त, मुख्य आरोपी मौके से फरार ⁕
Maharashtra

तीन दिसंबर को होने वाली मतगणना पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने लगाई रोक, सीएम ने राज्य चुनाव आयोग के निर्णय पर उठाए सवाल


मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को करने का निर्देश दिया है। 

हाई कोर्ट का ऑर्डर उस दिन आया जब महाराष्ट्र में 264 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। SEC ने कुछ लोकल बॉडीज़ के चुनाव 20 दिसंबर को रीशेड्यूल किए थे। हाई कोर्ट ने SEC के फैसले को चुनौती देने वाली कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह भी निर्देश दिया कि 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल की घोषणा न की जाए।

वहीं, निकाय चुनाव परिणाम की तारीख को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही उन्होंने राज्य चुनाव आयोग के निर्णय पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि आयोग भले ही स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसका दिया गया निर्णय निर्धारित नियमों के विपरीत रहा।

देखें वीडियो: