शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, अब 12 नवंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख दल बहुचर्चित शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार से सुनवाई टल गई है। वैसे तो इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 12 नवम्बर को अगली सुनवाई करेगा।
जून 2022 में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ था , तब शिवसेना पार्टी टूटकर दो गुटों में बंट गई। जिनमें से एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और दूसरा गुट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में रहा।
दोनों गुटों ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर अपना-अपना दावा किया और मामला चुनाव आयोग के पास गया। तब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पक्ष में फैसला दिया और उसे असली शिवसेना माना। जिसके बाद शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी, वैसे उद्धव गुट फिलहाल 'मशाल' चिन्ह के साथ काम कर रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायाधीश एनके सिंह की पीठ ने दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवम्बर तक के लिए टाल दी है। अब 12 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी।

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