Yavatmal: अभिजीत राठौड़ को नियुक्त किया गया तिवसा ग्राम पंचायत का सरपंच नियुक्त
यवतमाल: यवतमाल के अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसार, तिवसा ग्राम पंचायत के सरपंच नरेश वामन राठौड़ को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य घोषित किया गया है। इस बीच, वर्तमान उप सरपंच अभिजीत राठौड़ को उनकी जगह नियुक्त किया गया है और उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है।
ग्राम पंचायत सदस्य सुभाष वासराम चव्हाण ने 4 नवंबर 2025 को एक निवेदन प्रस्तुत कर वर्तमान उपसरपंच अभिजीत रणजीत राठौड़ को सरपंच के रिक्त पद पर नियुक्त करने की मांग की थी। उक्त निवेदन पर विचार करते हुए, ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 की धारा 38 के अनुसार तिवसा ग्राम पंचायत के सरपंच पद का कार्यभार उपसरपंच अभिजीत रणजीत राठौड़ को सौंपा गया है।
उक्त आदेश को समूह विकास अधिकारी, पंचायत समिति यवतमाल द्वारा अनुमोदित किया गया। तिवसा के सरपंच नरेश राठौड़ के विरुद्ध एक भी ग्राम सभा आयोजित न करने के कारण अयोग्यता की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, उन पर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी करने का आरोप है। जिला परिषद द्वारा की गई जाँच में उन्हें दोषी पाया गया है और मामले की सुनवाई आयुक्त के यहाँ चल रही है।
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