Bhandara: भैंसों का बाजार शुरू करने को मिली अनुमति, कलेक्टर कुम्भेजकर ने दिए आदेश

भंडारा: पूरे प्रदेश में पशुओं का लम्पी रोग फैलने के कारण 12 सितंबर 2022 से सरकारी अधिसूचना के अनुसार पशु बाजार बंद कर दिए गए थे. वर्तमान में महाराष्ट्र के सभी जिलों के पशु गांठदार लम्पी रोग से ग्रसित है. इस बीमारी के कारण गोजातीय पशु शिकार हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है. चूंकि भैंस श्रेणी के पशुओं में यह रोग नहीं पाया गया है, इसलिए सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जिला कलेक्टर योगेश कुम्भेजकर ने शर्तों के तहत जिले में पशुओं के परिवहन की अनुमति दी है.
इन शर्तों पर शुरू होंगे बाजार
पशुओं के परिवहन के लिए 28 दिनों से पहले टीका लगाया जाना चाहिए, मवेशियों के कान टैग नंबर होने चाहिए और पहचान के लिए आईएनएपीएच पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए. पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पशुधन विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए. पशु परिवहन अधिनियम 2009 के नियम संख्या 47 के तहत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (प्रारूप के लिए) यात्रा करने वाले मवेशियों के लिए फिटनेस का प्रमाण पत्र, गोजातीय पशुओं को छोड़कर पशु बाजार शुरू किया जा सकता है.

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