Bhandara: नाबालिग की शादी, पति समेत मां बाप और सास ससूर पर गुनाह दर्ज

लाखनी. लाखनी पुलिस ने थाने की सीमा के भीतर एक नाबालिग की शादी करने के मामले में उसके पति के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया है बल्कि उसके माता-पिता और सास और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ भी गुनाह दर्ज कर लिया गया है.नाबालिग का विवाह नहीं हो सकता इसकी जानकारी रहने के बावजूद शादी समारोह आयोजित करने की वजह से यह मामला दर्ज किया गया है.बाल विवाह अधिनियम और पोस्को के तहत पुलिस इंस्पेक्टर मिलिंद तायडे के मार्गदर्शन में जांच जारी है.
लाखनी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की की शादी गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के एक युवक के साथ फरवरी 2022 में हुई. इस शादी के समय दुल्हन 17 साल 3 महीने 5 दिन की थी. मायके और ससुराल में सभी को इस बात की जानकारी रहने पर भी शादी की रस्म अदा की गई.शादी के लिए कानूनी उम्र से कम उम्र के होने के बावजूद उसकी शादी करवाई गई.
पीड़िता इस समय 6 माह की गर्भवती है.इसी वजह से नेपाल दशरथ गोटेफोड़े की ओर से उसके पति, माता-पिता, सास-ससुर और ससुराल पक्ष के अन्य संबंधियों के खिलाफ लाखनी पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराई गई.पुलिस ने अपराध् क्र. 210/2022, धारा 376(2) (एन) 376 (2)(जे) 34 भादंवि, बाल यौन शोषण अधिनियम 2012 की धारा 4,6 और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9,10,11 के अनुसार, देवानंद सुदाम इलमकर (48 ),मीनाक्षी देवानंद इलमकर (42), हितेश राजेश वासनिक (24), उसके माता-पिता और ससुराल वाले अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस उपनिरीक्षक गौरी उइके पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे के मार्गदर्शन में आगे की जांच कर रही हैं.
रहस्य इस तरह खुला
कुंवारी कन्या का विवाह सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ. जब ग्राम सेवक ने विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हा और दुल्हन के शैक्षिक दस्तावेजों की जांच की तब उसे समझ में आया कि दुल्हन की उम्र शादी के समय कम थी. ग्रामसेवक ने इसकी सूचना पुलिस को दी.इस तरह यह रहस्य सामने आया.

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