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Soni Family Murder Case: अदालत ने सजा का किया ऐलान, सातों आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


भंडारा: जिले के बहुचर्चित सराफा व्यापारी संजय रणपुरा और उनके परिवार की हत्या मामले (Soni Family Murder Case) में मंगलवार को सजा ऐलान हो गया। जिला और सत्र न्यायालय (District Court) ने सातों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अदालत के प्रमुख न्यायाधीश राजेश अस्मार ने सजा सुनाई। इसी के साथ अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

सरकारी वकील उज्जवल निकम ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि, “जिला अदालत ने तिहरे हत्याकांड मामले में सातों आरोपियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मरने तक जेल में ही रहेंगे। अदालत ने तीन मामलों में सातों को तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। और जब तक ये मरते नहीं तब तक अदालत में ही रहेंगे।”

निकाम ने कहा, “नौ साल पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, सबसे महत्वपूर्ण की जिस बच्चे की हत्या की गई आज उसका जन्मदिन है। इसलिए आज ऐसा कह सकते हैं की वह उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।” उन्होंने कहा, “इस मामले में दोषी पहले से हार्डकोर अपराधी हैं। वह 1970 से इसको अंजाम देरहे थे, लेकिन कभी पकडे नहीं गए। इस कारण उन्होंने हत्या जैसे जघन्य अपराध करने का बल मिला।” 

2014 में सोनी हत्याकांड देखा गया

भंडारा जिले के तुमसर के प्रमुख सराफा व्यापारी संजय रणपुरा (सोनी), उनकी पत्नी पूनम और पुत्र द्रुमिल की 26 फरवरी 2014 की आधी रात को निर्मम हत्या कर दी गई थी. उसके बाद उसके घर से 8.3 किलो सोना, 345 ग्राम चांदी और 39 लाख रुपये नकद चोरी कर लिया। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से चार आरोपियों को तुमसर, दो आरोपियों को नागपुर और एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने 800 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी

हत्याकांड में बाल-बाल बचे संजय सोनी की बेटी ने अधिवक्ता निकम से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोनी हत्याकांड की जांच कर रही तुमसर पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। इसके अलावा पुलिस ने केमिकल और डीएनए रिपोर्ट समेत अन्य रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। इस साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध साबित हो गया है। जहां आज सभी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।