logo_banner
Breaking
  • ⁕ Shardiya Navratri 2026: नागपुर सहित विदर्भ में नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर में बंद, खराब पुलिस चौकियों को मिलेगी नई ज़िंदगी! पुलिस प्रशासन का निर्णय ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Buldhana

Buldhana: महिला के साथ छेड़खानी करने वाले शिक्षक को मिली एक साल कैद की सजा


बुलढाणा: खिचड़ी पकाने का धनादेश लाने के लिए गई महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में न्यायालय ने एक शिक्षक को एक साल की कैद व 15 हजार रू जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला प्रथम श्रेणि न्यायालय के न्यायाधीश एस.एन. भावसार ने दिया.

स्थानीय नगर परिषद अंर्तगत मुन्सिपल हाईस्कूल में कक्षा 5वी से 8वी तक खिचड़ी पकाने का ठेका एक महिला ने लिया था. इस महिला का हर माह बिल धनादेश द्वारा दिया जाता है. 30 नवंबर 2013 को महिला का 80 हजार का बिल का धनादेश लेने के लिए वह स्कूल के शिक्षक तथा स्कूल पोषन आहार के प्रमुख अशोककुमार लष्करे के कार्यालय में गई थी. उस समय उक्त शिक्षक ने महिला के साथ छेडखानी की. इसकी जानकारी उक्त महिला ने अपने पती को दी, जिस पर महिला के पति द्वारा शिक्षक से जवाब पूछने पर उसने महिला के पति से धक्कामुक्की की और कुछ धमकी भी दी थी.

इसके बाद महिला ने शहर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जांच पूरी कर मामला न्यायालय में दर्ज किया गया. सहायक सरकारी अभियोक्ता सविता लोखंडे के युक्तिवाद और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश भावसार ने आरोपी अशोक लष्करे को एक साल की कैद एवं 15 हजार रू जुर्माने की सजा सुनाई. इस जुर्माने की पांच हजार राशि पीडित महिला को देने का प्रावधान आदेश में किया गया है.