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ATM ट्रांजेक्शन फेल होने से कट गए हैं पैसे, वापिस करेगा बैंक


एटीएम आज कल सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ कारणों की वजह से हमारा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और हमें रिफंड नहीं मिलता या बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें पैसे वापिस भी मिल सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ तो यह जानकारी आपके काम की है।    

आरबीआई ने वर्ष 2019 में एक नियम लागू किया था जिसके तहत किसी कारण यदि एटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो कार्ड धारक उसकी शिकायत संबंधित बैंक से कर सकता है। शिकायत करने के 7 दिनों के भीतर बैंक को आपके पैसे लौटाने होंगे। नियम अनुसार अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे ग्राहक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देना होगा।

क्या करे ग्राहक? 
ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट दिखाकर ग्राहक को लिखित अथवा ऑनलाइन कंप्लेंट बैंक में दर्ज करानी होगी।

यह प्रक्रिया पूरी करने पर यदि ग्राहक का पैसा 7 दिनों के भीतर उसके अकाउंट में लौटाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कस्टमर को एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा। जिस तारीख से फॉर्म भरा जाएगा उसी दिन से पेनल्टी चालू हो जाएगी।

आरबीआई के नियमानुसार, ऐसा होने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा। किंतु ग्राहक इसका हकदार तभी होगा जब वह 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज कराए।