logo_banner
Breaking
  • ⁕ गोंदिया के डांगुर्ली में 20 दिन के नवजात का अपहरण, अज्ञात चोर घर में घुसकर ले गए नवजात शिशु! ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिण योजना की ई-केवाईसी पूरी करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ी ⁕
  • ⁕ Bhandara: राकांपा विधायक राजू कारेमोरे की पत्नी और पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े तुमसर में बागी उम्मीदवार की रैली में हुए शामिल ⁕
  • ⁕ Ramtek: बगावत के कारण भाजपा और शिंदेसेना के अधिकृत उम्मीदवारों की सीट फंसी ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला नगर पालिका के वार्डों में नए आरक्षण परिवर्तन की घोषणा, मनपा आयुक्त ने दी परिवर्तन की जानकारी ⁕
  • ⁕ मनपा की ई-मोबिलिटी सेवा को मिली बड़ी मजबूती, नागपुर की ‘आपली बस’ फ्लीट में शामिल हुईं नई 29 पीएम ई-बसें ⁕
  • ⁕ विदर्भ में निकाय चुनाव में जबरदस्त उत्साह, हर जिले में रिकॉर्ड संख्या में मैदान में उम्मीदवार ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर में बगावत के बाद फिर भाजपा में ब्रिजभूषण पाझारे, निलंबन रद्द कर पुनः पार्टी में किया गया शामिल ⁕
  • ⁕ Gondia: जिले में धान क्रय केंद्र शुरू नहीं होने से किसान चिंतित, किसानों ने जल्द से जल्द खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग ⁕
  • ⁕ जीरो माइल मेट्रो टनल परियोजना: उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, अदालत ने महा मेट्रो से अनुमतियों और सुरक्षा मानकों की मांगी जानकारी ⁕
Business

ATM ट्रांजेक्शन फेल होने से कट गए हैं पैसे, वापिस करेगा बैंक


एटीएम आज कल सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ कारणों की वजह से हमारा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और हमें रिफंड नहीं मिलता या बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें पैसे वापिस भी मिल सकते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ तो यह जानकारी आपके काम की है।    

आरबीआई ने वर्ष 2019 में एक नियम लागू किया था जिसके तहत किसी कारण यदि एटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो कार्ड धारक उसकी शिकायत संबंधित बैंक से कर सकता है। शिकायत करने के 7 दिनों के भीतर बैंक को आपके पैसे लौटाने होंगे। नियम अनुसार अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे ग्राहक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देना होगा।

क्या करे ग्राहक? 
ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट दिखाकर ग्राहक को लिखित अथवा ऑनलाइन कंप्लेंट बैंक में दर्ज करानी होगी।

यह प्रक्रिया पूरी करने पर यदि ग्राहक का पैसा 7 दिनों के भीतर उसके अकाउंट में लौटाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कस्टमर को एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा। जिस तारीख से फॉर्म भरा जाएगा उसी दिन से पेनल्टी चालू हो जाएगी।

आरबीआई के नियमानुसार, ऐसा होने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा। किंतु ग्राहक इसका हकदार तभी होगा जब वह 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज कराए।