Donald Trump को बड़ा झटका: United States Supreme Court ने वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराया
वॉशिंगटन: दुनिया भर में टैरिफ की तलवार दिखाकर दादागिरी दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) को उनके ही देश में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट (United States Supreme Court) ने ट्रंप को झटका देते हुए उनके द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए टैरिफ (आयात शुल्क) (Import Duty) को अवैध करार दिया है। अदालत न केवल लगाए टैरिफ को गैरकानूनी बताया। इसी के साथ यह भी कहा कि, ट्रंप को कर लगाने का कोई अधिकार भी नहीं है।
अमेरिकी United States Supreme Court ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ (आयात शुल्क) को गैर-कानूनी (illegal) करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया और कहा कि ट्रंप ने 1977 के International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का गलत इस्तेमाल करते हुए उन शक्तियों का दावा किया, जो वास्तव में कांग्रेस के पास ही हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास इतनी व्यापक और लंबी अवधि के लिए टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है अगर कांग्रेस ने इसे स्पष्ट रूप से अनुमोदित नहीं किया है।
फैसले के मुताबिक, ट्रंप द्वारा लगभग सभी प्रमुख देश जैसे चीन, मेक्सिको, कनाडा, भारत समेत पर लगाए गए टैरिफ अवैध हैं और इससे स्मॉल और मिड-साइज़ कंपनियों को अरबों डॉलर के रिफंड की मांग का रास्ता मिल सकता है।
कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि “टैरिफ मूल रूप से कर हैं और कर लगाने का अधिकार संविधान के अनुसार कांग्रेस को ही प्राप्त है।” इससे ट्रंप की प्रमुख आर्थिक और व्यापार नीति पर बड़ा झटका लगा है।
ट्रंप प्रशासन ने पहले इन टैरिफ को राष्ट्रीय आपात-स्थिति और अर्थव्यवस्था बचाने जैसे तर्कों के साथ लागू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बड़े आर्थिक फैसलों के लिए स्पष्ट वैधानिक अनुमति आवश्यक है। ट्रंप ने फैसले को “अन्यायपूर्ण” बताया है और कहा है कि प्रशासन के पास “बैकअप प्लान” तैयार है, लेकिन आलोचक इसे कार्यपालिका की शक्ति पर बड़ा न्यायिक नियंत्रण मान रहे हैं।
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