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Nagpur

अब रात में भी बालू की ढुलाई की जा सकेगी, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में किया ऐलान


मुंबई/नागपुर: देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने राज्य में नया बालू और खनन कानून पेश किया है। इसके तहत घर बनाने के लिए पांच ब्रास रेती मुफ्त में दिया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने कृत्रिम रेती बनाने के लिए नए नियम भी लाए हैं। हालांकि, अभी भी राज्य में बालू की स्मगलिंग शुरू है। वहीं अब इसपर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अब दिन के साथ रात में भी बालू की ढुलाई (Sand Transport) की जा सकेगा। गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने यह जानकारी दी। हालांकि, इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना पड़गी। 

ज्ञात हो कि, अभी तक राज्य में रात के समय बालू का परिवहन नहीं किया जा सकता था, अगर कोई करता था तो उस वाहन सहित मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। मौजूदा समय में राज्य के अंदर बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा को मजबूत करने सहित आवासीय घरों और कॉलेनियों का निर्माण शुरू है। जहां बड़ी संख्या में रेती की कमी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 

24 घंटे होगी रेती की ढुलाई 
बावनकुले ने कहा, "राज्य में रेती का उत्खनन सुबह छह से लेकर शाम छह बजे तक किया जाता है। वहीं छह के बाद इसकी ढुलाई पर भी प्रतिबंध रहता है। हालांकि, रेती के अलावा अन्य खनिजों का परिवहन 24 घंटे शुरू रहता है। मौजूदा समय में राज्य एक अंदर बड़ी संख्या में निर्माण शुरू है, इस कारण वहां रेती की मांग बढ़ गई यही।"

उन्होंने कहा, "हालांकि, ढुलाई की अनुमति नहीं होने के कारण बाजार में कमी हो गई है। इसी को देखते हुए सुबह से लेकर शाम छह बजे के दरमियान उत्खनन हुई रेती को रात में ढुलाई की जा सकेगी।" राजस्व मंत्री ने बताया कि, इस दौरान वाहनों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिसमें वाहनों में जीपीएस लगाना, उत्खनन हुई रेती की जिओ फेंसिंग करना, सीसीटीवी लगाना आदि शामिल है। 

अवैध परिवहन और रेत तस्करी पर लगेगी रोक
निर्णय के बारे में बताते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि, "दिन में उत्खनन की हुई रेती को रात में ढुलाई नहीं की जा सकती। अगर कोई इसकी ढुलाई करता है तो बिना अनुमति परिवहन करना, अनुमति नहीं होने के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इस निर्णय से एक तरफ जहां रेत की ढुलाई बढ़ेगी जिससे समय पर लोगों को रेत उपलब्ध होगा, वहीं दूसरी तरफ अवैध परिवहन सहित रेत तस्करी पर भी रोक लगेगी।