logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में अवैध लिंग निर्धारण रैकेट का भंडाफोड़, दो डॉक्टरों पर कार्रवाई; सोनोग्राफी सेंटर सील, मनपा का अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ⁕
  • ⁕ BJP वार्ड अध्यक्ष सचिन साहू की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या, शहर में मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी ⁕
  • ⁕ "सवाल करने पर गालियां दी जाती हैं, बेज्जती और मारा जाता है", परिवार से रिश्ता समाप्त करने पर रोहणी यादव का बड़ा आरोप ⁕
  • ⁕ Wardha: नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश; पुलिस और एलसीबी ने की कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Nagpur: मौज मस्ती करते ओयो में मिला कुख्यात वाहन चोर, क्राइम ब्रांच के वाहन चोरी विरोधी दस्ते की कार्रवाई ⁕
  • ⁕ उपराजधानी नागपुर के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी, गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज ⁕
  • ⁕ Amravati: विवाह समारोह में स्टेज पर दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी अकोला से गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Akola: बालापुर नगर परिषद चुनाव सुरक्षा सतर्कता! पुलिस और महसूल विभाग ने शुरू किया संयुक्त जांच अभियान ⁕
  • ⁕ Gondia: जिले में धान क्रय केंद्र शुरू नहीं होने से किसान चिंतित, किसानों ने जल्द से जल्द खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग ⁕
  • ⁕ जीरो माइल मेट्रो टनल परियोजना: उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, अदालत ने महा मेट्रो से अनुमतियों और सुरक्षा मानकों की मांगी जानकारी ⁕
National

सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादी को जमानत देते लगाई फटकार, कहा- आपके दिमाग में गंदगी...माता-पिता, बेटियां-बहनें शर्मिंदा होंगी


नई दिल्ली: विवादित टिप्पणी करने के मामले में मशहूर यूटूबर रणबीर इलाहाबादी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने रणबीर की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय इस दौरान यूटूबर को खूब खरी-खोटी सुनाई। यही नहीं अदालत ने उन्हें उनके बयानको बेहद भद्दा और शर्मिंदगी वाला बताया। अदालत ने कहा कि, "यह अश्लीलता नहीं है, तो अश्लीलता क्या है? ऐसे शब्दों से माता-पिता, बहनें और बेटियां शर्मिंदा होंगी।"

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने रणबीर इलाहाबादी की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबादिया के वकील, एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ से कहा, “उनके दिमाग में कुछ गंदा है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाहर आ गया है... आपने जो शब्द चुने हैं, उससे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बेटियां और बहनें शर्मिंदा होंगी, भाई शर्मिंदा होंगे, पूरा समाज शर्मिंदा होगा, जिस विकृत दिमाग और विकृति का प्रदर्शन आपने और आपके गुर्गों ने किया है।”

पीठ में न्यायमूर्ति एन के सिंह भी शामिल थे। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर और असम के गुवाहाटी साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, बशर्ते कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल हो।"

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि शो के आधार पर अल्लाहबादिया के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और किसी भी खतरे की स्थिति में जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वह महाराष्ट्र और असम में स्थानीय पुलिस से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा। अदालत ने इलाहाबादी को अगले आदेश तक ऐसे शो प्रसारित करने से भी रोकने को कहा।