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शरद पवार के जन्मदिन के दिन अनिल देशमुख को हाईकोर्ट का गिफ़्ट,मिली ज़मानत


नागपुर:बॉम्बे हाईकोर्ट की बंबई खंडपीठ ने  सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद पिछले सप्ताह याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अनिल देशमुख ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने चिकित्सा आधार के साथ-साथ योग्यता के आधार पर जमानत मांगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही  अनिल देशमुख  पिछले साल नवंबर से जेल में हैं। इसी साल अप्रैल में उन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। ईडी मामले में देशमुख को उच्च न्यायालय ने पिछले महीने जमानत दी थी। हालांकि, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं। जिसके बाद अनिल देखमुख ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी।  जहां सुनवाई के बाद  हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी रहत देते हुए जमानत दे दी है।