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Maharashtra

बड़ी खबर: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे


मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को आखिर में जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को देशमुख की जमानत याचिका पर एक हफ्ते के अंदर सुनवाई करने का आदेश दिया था। हालांकि, जमानत के बाद भी फिलहाल अनिल देशमुख को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था जिसकी जांच जारी है।

11 महीने बाद मिली जमानत 

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर सचिन वझे के साथ मिलकर हर महीने 100 करोड़ रूपये वसूली करने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें पिछले साल दो नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में ही बंद थे। इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत के लिए प्रयास किया लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। आखिर 11 महीने बाद देशमुख को जमानत मिल ही गई। 

एनसीपी ने फैसले का किया स्वागत 

देशमुख को अदालत से मिली जमानत के बाद एनसीपी ने फैसले का स्वागत किया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि, “आज सत्य की जीत हुई है। देशमुख निर्दोष है हमें पहले से पता था। आज उन्हें जमानत मिल गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं।”