logo_banner
Breaking
  • ⁕ CM देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलनकारी छात्रों से की मुलाकात, मानी सभी मांगे; मंत्री उइके ने आंदोलन समाप्त करने का किया आवाहन ⁕
  • ⁕ मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के ‘शुद्धीकरण’ पर नितीन राऊत आक्रामक, डॉ. नितीन राऊत ने पांचपावली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत ⁕
  • ⁕ गणेशोत्सव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज; मनपा, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त समन्वय बैठक, मंडलों को दिए गए अहम् निर्देश ⁕
  • ⁕ क्या बैंक लॉकर भी सुरक्षित नहीं? नागपुर में केनरा बैंक के लॉकर से लाखों के जेवर गायब, NRI महिला ने कर्मियों पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप ⁕
  • ⁕ महिला अस्पताल अग्निकांड: 3 नवजात शिशुओं की मौत के बाद अस्पताल पहुंचीं चित्रा वाघ, यशोमती ठाकुर ने भाजपा नेताओं के दौरे को बताया 'पर्यटन यात्रा' ⁕
  • ⁕ Chandrapur: बच्चे पहुंचे स्कूल, लेकिन सभी शिक्षक नदारद! सुपगांव जिला परिषद स्कूल में बवाल, जांच के आदेश ⁕
  • ⁕ Nagpur: कैफे में नाबालिग से दुष्कर्म से मचा हड़कंप, 19 वर्षीय युवक पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज ⁕
  • ⁕ Chandrapur: मुस्लिम युवती ने किया श्रीमद्भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद, 3 महीने में पूरा किया अनोखा कार्य ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Maharashtra

अनिल देशमुख को अदालत से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने वाली याचिका की ख़ारिज


मुंबई: 100 करोड़ की उगाही मामले में पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को अदालत से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के याचिका ख़ारिज करते ही उनके बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि अनिल देशमुख को कल बुधवार 28 नवंबर को जेल से रिहा कर दिया जाएंगे।

कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी थी। लेकिन, सीबीआई की मांग के बाद देशमुख की जमानत पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी गई। चूंकि यह अवधि आज समाप्त हो रही है, इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई थी। इसके बाद अदालत ने जमानत पर रोक की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।

एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत

जस्टिस मकरंद कार्णिक की सिंगल बेंच ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी। कोर्ट ने एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहाई का आदेश देते हुए कुछ शर्तें लगाई थीं। देशमुख ने स्वास्थ्य के आधार पर भी जमानत मांगी थी।

देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर, 2021 को 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। तबादलों और नियुक्तियों के लिए पैसे लेने के मामले में उन्हें सीबीआई ने छह अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। 2 जून 2022 को सीबीआई ने एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। दो और मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। तभी से अनिल देशमुख जेल में हैं।