अनिल देशमुख को अदालत से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने वाली याचिका की ख़ारिज
मुंबई: 100 करोड़ की उगाही मामले में पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को अदालत से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के याचिका ख़ारिज करते ही उनके बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि अनिल देशमुख को कल बुधवार 28 नवंबर को जेल से रिहा कर दिया जाएंगे।
कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी थी। लेकिन, सीबीआई की मांग के बाद देशमुख की जमानत पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी गई। चूंकि यह अवधि आज समाप्त हो रही है, इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई थी। इसके बाद अदालत ने जमानत पर रोक की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।
CBI moves vacation court seeking extension of stay on effect of order granting bail to NCP leader Anil Deshmukh in corruption case.
The effect on order had been stayed till today for CBI to seek urgent relief from SC. @AnilDeshmukhNCP #CBI #anildeshmukh pic.twitter.com/3VuevGIMjk— Bar & Bench (@barandbench) December 27, 2022
एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत
जस्टिस मकरंद कार्णिक की सिंगल बेंच ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी। कोर्ट ने एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहाई का आदेश देते हुए कुछ शर्तें लगाई थीं। देशमुख ने स्वास्थ्य के आधार पर भी जमानत मांगी थी।
देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर, 2021 को 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। तबादलों और नियुक्तियों के लिए पैसे लेने के मामले में उन्हें सीबीआई ने छह अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। 2 जून 2022 को सीबीआई ने एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। दो और मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। तभी से अनिल देशमुख जेल में हैं।
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