logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में शराबी चालक का कहर, दोपहिया को मारी टक्कर; दो घायल, RPTS चौक की घटना ⁕
  • ⁕ Amravati: लाइनमैन की लापरवाही से आदिवासी युवक की मौत, ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग ⁕
  • ⁕ Amravati: क्राइम ब्रांच टीम की जुएं आड़े पर कार्रवाई, 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ चिकन खाने के दौरान हुआ विवाद, चचेरे भाई ने 12 वर्षीय भाई की हत्या; अमरावती जिले के भातकुली की घटना ⁕
  • ⁕ Chandrapur: सांसद धानोरकर के स्नेहमिलन से वडेट्टीवार गुट की दूरी, चंद्रपुर कांग्रेस में विवाद बरकरार ⁕
  • ⁕ AIIMS नागपुर में रिक्त पदों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, नियुक्य किया अदालत मित्र; दो हफ्तों में सुधारात्मक सुझावों की सूची देने का दिया निर्देश ⁕
  • ⁕ Nagpur Airport Expansion: AID ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, क्षेत्रीय विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को बताया जरूरी; मांग पूरी न होने पर जनआंदोलन की चेतावनी ⁕
  • ⁕ Akola: खुदको आईबी अधिकारी बताकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसपैठ करने वाले आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत ⁕
  • ⁕ Yavatmal: मुलावा फाटा-सावरगाव रोड पर रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, युवक का सिर 12 किमी तक टैंकर में रहा फंसा ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Maharashtra

अनिल देशमुख को अदालत से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने वाली याचिका की ख़ारिज


मुंबई: 100 करोड़ की उगाही मामले में पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को अदालत से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के याचिका ख़ारिज करते ही उनके बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि अनिल देशमुख को कल बुधवार 28 नवंबर को जेल से रिहा कर दिया जाएंगे।

कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी थी। लेकिन, सीबीआई की मांग के बाद देशमुख की जमानत पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी गई। चूंकि यह अवधि आज समाप्त हो रही है, इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई थी। इसके बाद अदालत ने जमानत पर रोक की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।

एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत

जस्टिस मकरंद कार्णिक की सिंगल बेंच ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी। कोर्ट ने एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहाई का आदेश देते हुए कुछ शर्तें लगाई थीं। देशमुख ने स्वास्थ्य के आधार पर भी जमानत मांगी थी।

देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर, 2021 को 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। तबादलों और नियुक्तियों के लिए पैसे लेने के मामले में उन्हें सीबीआई ने छह अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। 2 जून 2022 को सीबीआई ने एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। दो और मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। तभी से अनिल देशमुख जेल में हैं।