दिल्ली की अदालत ने पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन पर सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन में “गलत जानकारी देने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने” का आरोप है। कल यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य में परीक्षा देने से वंचित कर दिया।
पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज किया गया है. उन पर अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति के बावजूद क्रीमियन लेयर सुविधा का लाभ उठाकर ओबीसी कोटा के तहत आवेदन करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, उन पर अवैध रूप से विकलांगता के झूठे दस्तावेज जमा करने का भी आरोप लगाया गया है और यूपीएससी और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इस पृष्ठभूमि में पूजा खेडकर ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से सुरक्षा पाने के लिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की. इस पर दिल्ली की पटियाला कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई.
कोर्ट में तीनों पक्षों की विस्तृत बहस
इस बीच बुधवार को पटियाला कोर्ट में हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस, यूपीएससी और खुद पूजा खेडकर की ओर से विस्तृत दलीलें रखी गईं. पूजा खेडकर ने दावा किया, "जिला अधिकारियों के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए हमें निशाना बनाया जा रहा है।" साथ ही सभी आरोप खारिज कर दिए गए. वहीं, दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि पूजा खेडकर ने झूठे दस्तावेज जमा किए हैं. यूपीएससी ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ हमें, बल्कि पूरे समाज को धोखा दिया है.
कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
बुधवार को पूजा खेडकर मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद गुरुवार शाम को पटियाला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. तदनुसार, अदालत ने उल्लेख किया कि पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज की जा रही है। “क्या यूपीएससी में किसी और ने पूजा खेडकर की इस सब में मदद की है? दिल्ली पुलिस को भी इसकी जांच करनी चाहिए'', कोर्ट ने निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि यूपीएससी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या पूजा खेडकर के अलावा कोई अन्य उम्मीदवार हैं जिन्होंने मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद ओबीसी कोटा के तहत आवेदन किया था या जिन्होंने विकलांगता के लिए पात्रता मानदंड को पार कर लिया था।
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