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Maharashtra

बिना लाइसेंस और शराब पीकर गाडी चलाना पड़ेगा महंगा, पुलिस में दर्ज होगा गैर जमानती मामला


मुंबई: बिना लाइसेंस और शराब पीकर गाडी चलाने वाले संभाल जाएं। अब ऐसा करना पड़ेगा भारी।अब बिना लाइसेंस धारक और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के हाथों कोई दुर्घटना हुई तो उसके खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर बैठक बुलाई थी। जिसमें नियमों में संशोधन में चर्चा के दौरान यह बात कही।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल की तर्ज पर नियमों के संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया। शिंदे ने कहा, "सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है, ताकि चालकों की लापरवाही से यात्रियों की जान न जाए।" बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, प्रमुख सचिव गृह विभाग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक परिवहन रवींद्र सिंघल, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार अधिकारी उपस्थित थे।