Shivsena Politics: चुनाव आयोग ने लिया निर्णय, एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरे गुट इस नाम से जाएंगे जाने
नई दिल्ली: केन्द्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना (Shivsena) नाम और धनुष बाण चिन्ह सीज करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट (Eknath Shinde Group) और उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray Group) गुट को नया नाम दे दिया है। जिसके तहत उद्धव को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (Shivsena Udhav Balasaheb Thackeray) और शिंदे को बालसाहेबकी शिवसेना (Balasaheb Shivsena) नाम मिला है। आयोग ने रविवार को यह जानकारी दी। इसी के साथ आयोग ने उद्धव गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में मशाल दिया है।
ज्ञात हो कि, पार्टी पर हक़ को लेकर दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रिज कर दिया था। हालांकि, यह निर्णय लेवल अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लिया था। इसी के साथ आयोग ने दोनों गुटो को उनकी मर्जी के अनुसार नाम और चुनाव चिन्ह जमा करने का आदेश दिया था। जीसके बाद आयोग ने यह निर्णय लिया।
शिंदे गुट को चिन्ह देने का दिया निर्देश
आयोग ने शिंदे गुट को नाम देने के बाद कल तक अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह आयोग के पास जमा करने का आदेश दिया है। वहीं अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि, शिंदे गुट कौन से तीन निशान आयोग के सामने जमा करेंगे।
The Election Commission of India asks the Shinde faction to furnish a list of 3 fresh symbols by 11th Oct, tomorrow and declares 'Flaming Torch' as the symbol of candidates of Thackeray faction in the current by-election and till the final order is passed in the current dispute. pic.twitter.com/4fT2PigUuS
— ANI (@ANI) October 10, 2022
उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा कोर्ट
चुनाव आयोग के शिवसेना नाम और चिन्ह को फ्रिज करने के विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उद्धव गुट ने अपनी याचिका पर आयोग पर आरोप लगते हुए कहा कि, आयोग ने हमें हमारा पक्ष रखने का समय नहीं दिया और जल्द बाजी में सीज करने का निर्णय लिया।
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