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Maharashtra

रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व विभाग ने लिया बड़ा निर्णय, जिलाधिकारी को दिए गए गौण खनिजों से संबंधित अधिकार


मुंबई: राज्य में रेत माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है गौण खनिजों से संबंधित अधिकार अब केवल जिला कलेक्टर के पास रहेगा। अब अपर कलेक्टर की जगह यह अधिकार सीधे कलेक्टर को दे दिए गए हैं। राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले ने इस बात की जानकारी दी है। प्रदेश में रेत माफिया पर लगाम कसने के लिए राजस्व विभाग द्वारा उठाया गया यह एक ठोस कदम है।

बावनकुले ने जानकारी दी कि इस निर्णय से सभी प्रकार के लघु खनिजों का विनियमन और अधिक पारदर्शी हो जायेगा। उन्होंने बताया कि इससे विशेषकर रेत खनन से संबंधित अनियमितताओं को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही जिला स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक संगठित करके रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। बावनकुले ने कहा कि इस फैसले से आम लोगों को न्याय मिलेगा और संतुलन बना रहेगा।

बावनकुले ने बताया कि यह निर्णय तुरंत लागू किया जाएगा और इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश देते हुए एक परिपत्र जारी किया गया है। सभी जिलाधिकारियों को इस फैसले को लागू करने का आदेश दिया गया है। 

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