आगामी नए शैक्षणिक वर्ष से स्कूल बसों के लिए तय किए जाएंगे नियम, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिए निर्देश
मुंबई: आगामी नए शैक्षणिक वर्ष से स्कूली छात्रों को लाने-ले जाने वाली निजी स्कूल बसों के लिए नियम तय किए जाएंगे। इसके लिए सेवानिवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटिल की अध्यक्षता में एक सदस्य समिति नियुक्त की गई है और उन्हें अगले एक महीने के भीतर इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया है। परिवहन विभाग को राज्य भर में स्कूल बसों के प्रबंधन के संबंध में अभिभावकों से कई शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग की एक अहम बैठक में यह निर्देश दिए गए।
साल 2011 छात्रों को ले जाने वाले रिक्शा चालकों की मनमानी को रोकने के लिए में मदन कमेटी द्वारा सुझाए गए उपायों पर भी विचार किया जाएगा। इस व्यापक रिपोर्ट के मुताबिक, नए शैक्षणिक वर्ष से स्कूल बसों के लिए नियम तय किए जाएंगे। इसी के साथ अभिभावकों ने सुझाव दिया कि स्कूल बसों से साल में एक बार के बजाय मासिक शुल्क लिया जाना चाहिए। नए नियमों में इस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
• प्रत्येक बस में पैनिक बटन, फायर स्प्रिंकलर, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा आदि होना चाहिए।
• ऐसे संगठन या स्कूल बस चालक जो अभिभावकों से छात्र परिवहन शुल्क लेते हैं, उनके पास बसों में सीसीटीवी कैमरों का एकीकृत नियंत्रण होना चाहिए।
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