अनिल देशमुख को फिर झटका, सीबीआई कोर्ट ने जमानत याचिका की रद्द

मुंबई: एनसीपी नेता अनिल देशमुख इस समय 100 करोड़ की वसूली के मामले में जेल में हैं। उन्हें कुछ दिन पहले 'ईडी' मामलों में जमानत मिली थी। हालांकि इनकी जांच सीबीआई कर रही थी। हालांकि आज सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसलिए इस साल की दिवाली भी जेल में ही बीतेगी।
देशमुख के खिलाफ अपराध गंभीर है। यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। देशमुख का जेल में उचित इलाज चल रहा है। इसके अलावा, मामले में माफी मांगने वाले पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका जवाब महत्वपूर्ण है, विशेष सीबीआई अदालत ने देशमुख को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा।
अनिल देशमुख के खिलाफ सटीक आरोप क्या हैं?
अनिल देशमुख पर आरोप लगाया गया था कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और वर्तमान में गिरफ्तार पूर्व पुलिस निरीक्षक सचिन वाज़े द्वारा 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने के लिए कहा गया था। इस मामले में कोर्ट ने केस दर्ज कर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी थी. ईडी ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

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