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Maharashtra

प्रभाग रचना के बदलाव से संबंधित याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किये इनकार


मुंबई: महाराष्ट्र के अलग-अलग महानगरपालिकाओं के चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.याचिका में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रभाग रचना में बदलाव, नगराध्यक्ष  का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से किये जाने के सरकार के फ़ैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामलों को बॉम्बे हाईकोर्ट में ले जाने के लिए याचिकाकर्ताओं को कहा है.

गौरतलब हो की  जुलाई महीने में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की रुकावट दूर हो गयी थी लेकिन 92 नगरपरिषदों के लिए डाटा  उपलब्ध ना होने की वजह से राज्य सरकार कोर्ट चली गई. इसी वजह से सारे चुनाव लटक गए हैं. मुंबई समेत राज्य के कई महापालिकाओं के कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव नहीं हो पाए हैं. इसलिए इन महापालिकाओं में प्रशासक नियुक्त कर काम चलाया जा रहा है. इस मामले की सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें या टिप्पणियां की जाती हैं, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता थी. 

इस केस में जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने दो हफ्तों का समय मांगा था.बुधवार को हुई  सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि प्रभाग रचना के फेरबदल के संबंध में जो भी शिकायतें हैं उन्हें लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएं .