logo_banner
Breaking
  • ⁕ मलकापुर के नए चुने गए कांग्रेस के नगरअध्यक्ष का नोट उड़ाते हुए वीडियो वायरल, हर तरफ हो रही आलोचना ⁕
  • ⁕ शिवसेना शिंदे गुट के उप जिला अध्यक्ष वरदराज पिल्ले ने नगर परिषद चुनाव परिणाम पर उठाए सवाल ⁕
  • ⁕ कांग्रेस की मुंबई में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, नगर पालिका के उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा, विजय वडेट्टीवार ने दी जानकारी ⁕
  • ⁕ Gondia: गोंदिया और तिरोड़ा नगर परिषद् के वार्डो में मतदान जारी, 18 हजार मतदाता करेंगे 18 उम्मीदवारों का फैसला ⁕
  • ⁕ विदर्भ की सात सहित 23 नगर परिषद में आज मतदान, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, रविवार को होगी परिणामों की घोषणा ⁕
  • ⁕ खापरी ROB–MIHAN इंटरचेंज फ्लाईओवर का काम हुआ शुरू, 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य ⁕
  • ⁕ बुटीबोरी एमआईडीसी हादसा: मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताया शोक, मृतकों को सरकार पांच, तो कंपनी को देगी 30 लाख का मुआवजा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपूर मनपा में नया विवाद; आयुक्त के ‘अलिखित फरमान’ से अधिकारी-कर्मचारी परेशान ⁕
  • ⁕ सूदखोरी का कहर! चंद्रपुर में साहूकारों की दरिंदगी, एक लाख का कर्ज़ 47 लाख बना; कर्ज चुकाने किसान ने बेच दी किडनी ⁕
  • ⁕ Nagpur: चोरी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन चोरी की वारदातों का खुलासा, क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की कार्रवाई ⁕
Nagpur

बच्चे ने नायलॉन मांजे का किया इस्तेमाल, माता-पिता को भरना होगा 50,000 का जुर्माना!


नागपुर: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नायलॉन मांजा के अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया है कि समय-समय पर दिए गए आदेशों के बावजूद इसे नहीं रोका जाता है, तो मांजा इस्तेमाल करने वाले बच्चों के माता-पिता, बेचने वालों और संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अगर संबंधित पक्षों को इस निर्णय के विरुद्ध कुछ कहना है, तो वे 5 जनवरी को होने वाली सुनवाई में कोर्ट के सामने अपनी बात पेश करें।

नायलॉन मांजा को लेकर नागपुर हाई कोर्ट बेंच में दायर याचिका की सुनवाई में कई सवाल उठाए गए। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में मांजा बेचने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ ही, न्यायाधीश अनिल किलोर और रजनीश व्यास ने सवाल उठाया कि अगर कोई नाबालिग नायलॉन मांजा से पतंग उड़ाता हुआ पाया जाता है, तो उसके माता-पिता को कोर्ट में 50,000 रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? 

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि अगर कोई वयस्क नायलॉन मांजे से पतंग उड़ाता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना क्यों न लगाया जाए और जिस विक्रेता के पास बेचने के लिए यह मांजा पाया जाता है, उसे हर नियम तोड़ने पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश क्यों न दिया जाए? कोर्ट ने यह भी साफ किया इस बारे में अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की गई है और जो कार्रवाई के खिलाफ कुछ कहना है, वे खुद कोर्ट में पेश हों और अपनी बात रखें।

कोर्ट ने कहा है कि अगर इस सुनवाई के दौरान कोई भी पेश नहीं होता है और अपनी बात नहीं रखता है, तो यह मान लिया जाएगा कि इस प्रस्ताव पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। इस बारे में कोर्ट ने सभी जिला अधिकारियों को जनता में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने का भी आदेश दिया है।