मनपा की तर्ज पर जिला परिषद् और पंचायत समितियों में भी मनोनीत सदस्य, सरकार जल्द पेश करेगी विधेयक
नागपुर/मुंबई: राज्य सरकार न बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए मनपा की तर्ज पर जिला परिषद और पंचायत समितियों में भी मनोनित सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी। इसको लेकर जल्द ही विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। ज्ञात हो कि, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवानकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला और पंचायत समिति में इस तरह की व्यवस्था बनाए जाने की मांग की थी।
राज्य सरकार ने मनपा की तर्ज पर अब जिला परिषद और पंचायत समितियों में मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। प्रस्ताव के अनुसार जिला परिषद में कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत और पंचायत समितियों में 20 प्रतिशत सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय समाजसेवियों, शिक्षाविदों, खेल, साहित्य और अन्य क्षेत्रों के योग्य व्यक्तियों को विकास प्रक्रिया में सीधे शामिल किया जा सकेगा।
बताया जा रहा है कि राजस्व मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर सकारात्मक निर्णय के निर्देश दिए गए। वर्ष 1993 में पंचायती राज कानून लागू होने से पहले मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। अब राज्य सरकार इसे पुनः लागू करने की तैयारी में है और जल्द ही विधानसभा में संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है।
हालांकि, विपक्ष ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मनोनीत सदस्य के नाम पर राजनीतिक पुनर्वास का रास्ता खोला जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सदन से लेकर सियासी गलियारों तक गर्माने की संभावना है।
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