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NEET-UG परीक्षा रद्द करना सबसे अंतिम उपाय: सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकीलों के परीक्षा रद्द करने की मांग पर जवाब में कहा है कि परीक्षा रद्द करना सबसे अंतिम उपाय है। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया जाना संदेह से परे है। हालांकि, दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले, लीक की सीमा को जानना जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ आज परीक्षा से संबंधित कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केंद्र और एनटीए ने कहा कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के किसी भी सबूत के अभाव में मेडिकल परीक्षा को फिर से आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया कि नई परीक्षा लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।