वेतनभोगियों के लिए अच्छी खबर! बजट 2024 में टैक्स में मिल सकती है छूट

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत आयकर देने वेतनभोगियों के लिए वालों के लिए मानक कटौती सीमा (Standard Deduction Limit) बढ़ाई जाएंगी। जिससे वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों के लिए टैक्स भरना आसान हो जायेगा। मानक कटौती सीमा यह एक निश्चित राशि है जो कुल वेतन से घटाई जाती है। जिससे टैक्स योग्य आय कम हो जाती है और टैक्स भी कम भरना पड़ता है। इससे कर्मचारियों को अलग-अलग खर्चों के लिए प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती।
सूत्रों के मुताबिक, कई सरकारी विभाग मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट देने के पक्ष में हैं। फ़िलहाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये है। Family pensioners के लिए 15,000 रुपये या पेंशन का 1/3 तक है। यह राशि सीधे कुल आय से घटा दी जाती है। जिससे टैक्स योग्य आय कम हो जाती है। साथ ही 7 लाख रुपये तक की टैक्स योग्य आय के लिए धारा 87 ए के तहत छूट भी बढ़ा दी गई है। जिससे इस आय वर्ग के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त शुल्क भी हटा दिया गया है। अब 3 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स योग्य आय वाले लोगों को 5 प्रतिशत आयकर देना पड़ता है, और उच्च आय वालों के लिए दरों में बदलाव के लिए भी कुछ सुझाव आए हैं।
बढ़ी हुई मानक कटौती सीमा से सभी वेतनभोगियों को फायदा होगा, हालांकि इससे राजस्व में थोड़ी कमी आ सकती है। अभी यह चर्चा वित्त मंत्रालय के अंदर चल रही है और अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले फीडबैक के बाद लिया जाएगा।

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