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शिक्षा मंत्रालय का निर्देश; 2024-25 से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु हो 6 वर्ष


नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि कक्षा में प्रवेश के समय छात्र की आयु 6 वर्ष हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है।

15 जनवरी को लिखे अपने पत्र में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2024-25 के लिए प्रवेश तदनुसार किए जाएं।